- April 7, 2017
‘तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान’
चंडीगढ़———————हरियाणा के सभी सरकारी व गैर-सरकारी स्कूलों में ‘तंबाकू मुक्त’ अभियान के अंतर्गत स्कूल गेट पर ‘तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान’ अंकित करवाना आवश्यक है। संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले पर 200 रूपए तक का जुमार्ना हो सकता है।
इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि तंबाकू के बढ़ते उपयोग एवं दुष्प्रभावों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों की तंबाकू जनित रोगों से असमय मौत होती है वहीं हरियाणा जैसे विकसित राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार लोग इससे मरते हैं।
ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे-2009 के अनुसार भारत में 13 से 15 वर्ष की उम्र के 14 प्रतिशत बच्चे तंबाकू की आदत के शिकार हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को तंबाकू प्रयोग के प्रति हतोत्साहित करने के लिए समस्त शैक्षणिक संस्थानों को ‘तंबाकू मुक्त’ बनाए जाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के बच्चों को बचाने के लिए ‘तंबाकू मुक्त’ विद्यालय अभियान चलाया गया है।
सभी विद्यालयों में तंबाकू के दुष्प्रभाव पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवाकर विभिन्न चित्रों को विद्यालय परिसर में लगाया जा सकता है। प्रतियोगिता के चित्र में गैर धूम्रपान क्षेत्र व उल्लघंना करने पर 200 रूपए तक का जुर्माना करने का संदेश अंकित होना चाहिए।
‘तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान’ अंकित किया हुआ संदेश भी स्कूल के प्रवेश द्वार पर लगा होना चाहिए।