• March 7, 2018

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत एक लाख रूपए की राशि की आर्थिक सहायता

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत एक लाख रूपए की राशि की आर्थिक सहायता

झज्जर, 7 मार्च। हरियाणाा सरकार द्वारा दुर्घटना में मृत्यु / विकलांग होने उपरांत डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत एक लाख रूपए की राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

यह योजना एक अप्रैल, 2017 से शुरू की गई है।

उपायुक्त श्रीमती गोयल ने बताया कि इस योजना के तहत जिन व्यक्तियों की रेल,सड़क, हवाई दुर्घटना, आंतकवाद, हड़ताल, सांप के काटने से, पानी में डूबने से,बिजली करंट, ऊंचाई से गिरने से, भवन/मकान मेें दबने से, दम घुटने से, आग में जलने से प्रसुति केस में मृत्यु, कत्ल केस, पशु के हमले से, लू लगने से, मशीनों पर काम करते समय मृत्यु होने पर अथवा 100 प्रतिशत विकलांग होने पर एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता उनके अभिभावकों को दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि आवेदन सप्ताह के हर शुक्रवार को जमा किए जाऐंगे यदि शुक्रवार के दिन अवकाश होता है तो आवेदन फार्म अगले कार्य दिवस को मूल दस्तावेजों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

जिला समाज कल्याण जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक द्वारा आवेदन फार्म स्वयं उपस्थित होकर सभी मूल दस्तावेजों को दिखाने उपरांत जमा करवाना होगा।

आवेदन फार्म विभागीय वेबसाईट सोसल जस्टीसएचआरवाई.डाट॰जीओवीडाटईन व कार्यालय से प्राप्त करें।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज असल मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति, मृतक का आयु प्रमाण पत्र साक्षांकित (मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 70 वर्ष से कम हो), हरियाणा रिहायसी प्रमाण पत्र, आवेदक के बैंक खाते की प्रति, मृतक तथा आवेदक के आधार कार्ड की साक्षांकित प्रति, एफआईआर पुलिस विभाग से साक्षांकित, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट डाक्टर द्वारा साक्षांकित, आवेदक द्वारा तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र दिया जाएगा कि उनके द्वारा मृतक की मृत्यु/ विकलांग होने उपरांत प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित राशि पाप्त नही की है अथवा मृतक द्वारा उक्त बीमा नहीं करवाया गया था, यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त किया गया है तो उस स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु मृतक की मृत्यु/विकलांग होने के छ माह से पहले अथवा दुर्घटना के 12 माह के अन्दर-अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है।

डा. श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना 27 सितंबर, 2017 से प्रभावी मानी गई है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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