डस्टबिन न रखने और प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर 5 वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माना

डस्टबिन न रखने और प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर 5 वर्ष की सजा  एवं एक लाख रूपये जुर्माना

जयपुर————-महापौर डॉ. अशोक लाहोटी और आयुक्त श्री रवि जैन के निर्देश पर शनिवार को नगर निगम जयपुर के आठों जोनों में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की आठ टीमों फील्ड में उतरी। आठों टीमों ने लोगों को दुकान के अंदर व बाहर एक-एक डस्टबिन रखने के लिए प्रेरित किया और प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल न करने का संदेश दिया। सभी टीमों ने अपने-अपने जोन में दुकानों के अंदर व बाहर डस्टबिन न रखने और प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करते पाए जाने पर चालान की कार्यवाही की।

डस्टबिन न रखने और प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर सिविल लाइन जोन में लगभग 35 हजार रुपए, हवामहल पूर्व जोन में लगभग 31 हजार रुपए, विद्याधर नगर जोन में लगभग 25 हजार रुपए, मानसरोवर जोन में लगभग 26 हजार रुपए, आमेर जोन में लगभग 10 हजार रुपए, मोतीडूंगरी जोन में लगभग 6500 रुपए के चालान किए गए।

इस अवसर पर निरीक्षक सतर्कता श्री नरेश शर्मा ने लाल कोठी सब्जी मंडी में दुकान के बाहर गंदगी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की और डस्टबिन न मिलने पर दुकानदारों का चालान किया।

उल्लेखनीय है कि सभी दुकानदारों, व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों को अपने-अपने प्रतिष्ठान पर 20-20 लीटर की क्षमता के दो ढक्कनदार डस्टबिन (एक प्रतिष्ठान के अन्दर व एक प्रतिष्ठान के बाहर) रखना है तथा होटल, ढाबे, रेस्टोरेन्ट, ज्यूस, हलवाई, चाय वाले, सब्जी वाले 100-100 लीटर क्षमता के दो ढक्कनदार पात्र रखने हैं।

जिन दुकानदारों / व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर कचरे के लिए दो अलग-अलग ढक्कनदार डस्टबिन्स तक नही रखें जाएंगे तो उनसे 2000 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कैरिंग चार्ज वसूल किया जाएगा और नियमानुसार प्रतिष्ठान को सीज की कार्यवाही की जाएगी। प्लास्टिक कैरी बैग का बेचान /उपयोग / भण्डारण व विनिर्माण करने पर संबंधित व्यापारी/ दुकानदार के विरूद्ध 5 वर्ष की सजा के लिए चालान एवं एक लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनों साथ किया जाएगा।

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