टीडीएस व टीसीएस प्रावधानों की अधिसूचना

टीडीएस व टीसीएस प्रावधानों की अधिसूचना

शिमला ———- राज्य सरकार ने हि.प्र. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा-51 व 52 के तहत स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्त्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) प्रावधानों को अधिसूचित किया है। अधिसूचित कर 01 अक्तूबर, 2018 से लागू हो गए हैं।

हि.प्र. राज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त राजीव शर्मा ने आज यहां कहा कि टीडीएस प्रावधानों के अन्तर्गत निर्दिष्ट इकाइयों को अन्तरराज्जीय आपूर्ति के लिए दो प्रतिशत की दर से टीडीएस जमा करने अथवा जहां अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति की कुल लागत 2.5 लाख रुपये से अधिक हो, अथवा कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या फिर दोनों के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान पर 2 प्रतिशत आईजीएसटी जमा करवाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि टीडीएस प्रावधानों के अन्तर्गत वसूलीकर्ता अगले महीने के 10वें दिन तक टीडीएस का भुगतान जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

टीसीएस प्रावधानों के तहत ई-व्यापार संचालकों से अन्तरराज्जीय आपूर्ति के लिए एक प्रतिशत टीसीएस अथवा कर योग्य आपूर्ति की शुद्ध लागत पर अन्तरराज्जीय आपूर्ति के लिए एक प्रतिशत आईजीएसटी एकत्र करने की आवश्यकता होगी। ई-कॉमर्स संचालकों को अपने आप को राज्य में पंजीकृत करवाना होगा।

टीसीएस प्रावधान के तहत कर कलेक्टर आगामी माह की 10 तारीख तक टीसीएस की अदायगी जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के तहत आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा टीडीएस की कटौती व जमा करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और टीडीएस व टीसीएस के लिए पंजीकरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशक हि.प्र. आबकारी एवं कराधान की वैबसाईट से डाउनलोड किया जा सकते है।

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के हैल्पलाइन नम्बर-18001808087 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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