• September 3, 2022

जुलकर शेख आईपीसी की धारा 489 बी और 489 सी और 120 बी ,489 बी आईपीसी के तहत दोषी

जुलकर शेख आईपीसी की धारा 489 बी और 489 सी और 120 बी ,489 बी आईपीसी के तहत दोषी

एनआईए की विशेष अदालत पटना, बिहार ने जुलकर शेख को एनआईए मामले आरसी-04/2019/एनआईए-डीएलआई में एफआईसीएन जब्ती से संबंधित दोषी ठहराया.

02.02.2019 को बिहार पुलिस द्वारा आरोपी जुलकर शेख से 4,00,000/- (चार लाख) जब्त किया । इस संबंध में एफआईआर नं. 118/2019, दिनांक 02.02.2019 को पीएसबी बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार में पंजीकृत किया गया था, जिसे एनआईए द्वारा 21.02.2019 को आरसी-04/2019/एनआईए-डीएलआई के रूप में पुन: पंजीकृत किया गया था।

गहन पड़ताल के बाद दिनांक 02.05.2019, 22.08.2019, 11.06.2020 और 31.12.2020 को 5 आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध 4 आरोप पत्र दाखिल किए गए। इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत पटना, बिहार ने इस मामले में 3 आरोपियों को 25.02.2022 और 30.03.2022 को कठोर कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई थी.

आरोपी जुलकर शेख को आज आईपीसी की धारा 489 बी और 489 सी और 120 बी के साथ 489 बी आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है। उनके खिलाफ सजा की मात्रा एनआईए विशेष अदालत, पटना द्वारा 08.09.2022 को घोषित की जाएगी।

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