जीएसटी के लागू होने से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये कम्पनसेशन एक्ट

जीएसटी के लागू होने से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये कम्पनसेशन एक्ट

भोपाल (मुकेश मोदी)———–वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने कहा है कि जीएसटी के लागू होने से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये कम्पनसेशन एक्ट पास हो गया है। इससे कम से कम 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि होगी। वित्त मंत्री श्री मलैया आज जबलपुर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर जागरूकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के प्रावधानों में पेट्रोल, डीजल, एविएशन ईंधन, नेचुरल गैस, मानव उपयोग के लिये एल्कोहल आदि को पुरानी व्यवस्था में ही रखे जाने और उन्हें भविष्य में नई कर प्रणाली में शामिल किये जाने की संभावना व्यक्त की गयी है। कार्यशाला में तम्बाकू उत्पादों आदि पर अधिक करारोपण एवं उच्च वस्तु एवं सेवा कर की दरों वाले स्लेब पर सरचार्ज की व्यवस्था से अवगत करवाया गया।

आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री राघवेन्द्र सिंह ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की अवधारणा से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद सबसे क्रांतिकारी अप्रत्यक्ष कर सुधार के तौर पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे कर प्रणाली में काफी सुधार होगा।

कार्यशाला को विधायक सर्वश्री अंचल सोनकर, अशोक रोहाणी और तरुण भानोट ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में स्लाइड के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गयी।

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