• January 21, 2016

जयपुर एयरपोर्ट एवं स्टेट हैंगर की बाउण्ड्रीवाल से 250 मीटर की परिधि क्षेत्र में धारा 144 लागू

जयपुर एयरपोर्ट एवं स्टेट हैंगर की बाउण्ड्रीवाल  से 250 मीटर की परिधि क्षेत्र में धारा 144 लागू

जयपुर – जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कृष्ण कुणाल ने 18 जनवरी 2016 को एक आदेश जारी कर जयपुर एयरपोर्ट एवं स्टेट हैंगर की परिधिय क्षेत्र में स्थित निर्मित, निर्माणाधीन भवनों की निकटता एवं ऊंचाई की दृष्टि से एयरपोर्ट व स्टेट हैंगर के पैरामीटर बाउण्ड्रीवाल से 250 मीटर परिधिय क्षेत्र में आने-जाने वाले अतिविशिष्ट अतिथियों व आमजन की सुरक्षा भेद्य स्थिति में होने के कारण तथा जेड एवं जेड प्लस प्राप्त व अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा भेद्य होने की स्थिति के मद्देनजर तीन भवनों के व्यक्तिगत हितधारी के अधिकारों को नियमित करने योग्य स्थिति पैदा हो जाने के कारण एयरपोर्ट बाउण्ड्रीवाल के 250 मीटर परिधि क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 20(1) सपठित धारा 144(1) लागू की गयी है। यह आदेश 18 जनवरी 2016 से 60 दिवस के लिये प्रभावी रहेंगे।
आदेश के अनुसार एयरपोर्ट/स्थानीय पुलिस के सक्षम अधिकारियों द्वारा चिन्हित एयरपोर्ट पैरामीटर बाउण्ड्रीवाल से 250 मीटर परिधि का क्षेत्र तथा जयपुर एयरपोर्ट एवं स्टेट हैंगर के समीप स्थित ग्राम चैनपुरा तहसील सांगानेर क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन प्रोपराईटर श्री कल्याण बिल्डमार्ट प्रा. लि., अशोक वाटिका स्थित भुखण्ड व केशव विहार स्थित भुखण्ड के प्रोपराईटर मैसर्स शिवज्ञान डवलपर्स प्रा.लि., ग्राम सुरजपुरा स्थित भुखण्ड पुनर्गठित भुखण्ड प्रोपराईटर मैसर्स शिवज्ञान डवलपर्स प्रा.लि. की तीन ऊंची इमारतों के संबंध में संबंधित थानाधिकारी सुनिश्चित करायेंगे कि उक्त तीनों संरचनाओं से संबंधित भवन मालिक, विधिक एजेन्ट, हस्तांत्रिती उक्त तीनों संरचनाओं के समस्त प्रवेश व निकास द्वारों पर सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के निर्देश दिए है तथा सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग सुविधा सहित स्वयं के व्यय पर स्थापित करें ताकि किसी भी व्यक्ति का उक्त भवनों में बिना युक्तियुक्त पहचान के प्रवेश नहीं हो व प्रवेश दिए गये व्यक्ति का प्रवेश के समय से लेकर लौटने तक सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिदिन का पूर्ण रिकार्ड रखा जाये तथा निर्माणाधीन भवनों में कार्यरत कर्मचारी, मजदूर, मिस्त्री व ठेकेदार को बिना युक्तियुक्त पहचान व सत्यापन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उक्त तीनों संरचनाओं में प्रवेश करने वाला व्यक्ति संबंधित संरचना का भवन मालिक, विधिक एजेन्ट, हस्तांत्रिती ही हो सकेंगे तथा वह भी किसी भी प्रकार का दूरदर्शी यंत्र, हथियार, कैमरा, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी यंत्र, मोबाईल फोन इत्यादि के साथ बिना थानाधिकारी की विशिष्ट अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस आयुक्त जयपुर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, वीवीआईपी, जेड एवं जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त अन्य विशिष्ट व्यक्ति के वायुमार्ग से जयपुर आगमन व प्रस्थान के दौरान उक्त सरचनाओं पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करें ताकि अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके एवं ऐसे समय में निजी व्यक्ति (भवन मालिक, उसका विधिक एजेन्ट, हस्तांत्रिती व कार्यरत कर्मचारी) का भी प्रवेश वर्जित रखा जावे अथवा इनके आवागमन पर यथोचित्त प्रतिबंध लगाये जाये। संबंधित थानाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निर्मित व निर्माणाधीन भवनों में ठेकेदार, मजदूर, कर्मचारी, भवन मालिक, विधिक एजेन्ट, हस्तांत्रिती को भवन से एयरपोर्ट की किसी भी गतिविधि को नहीं देख सके, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी नहीं कर सके। सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस अधिकारीगण समय-समय पर इन भवनों की पूर्ण तलाशी लेना सुनिश्चित करें। इन स्थानों पर तत्काल प्रभाव से पुलिस सुरक्षाकर्मी, पिकेट लगाई जाये जिसका व्यय का वहन भवन मालिक, विधिक एजेंट व हस्तांत्रिती करेंगे। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

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