• March 13, 2019

चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना दृढ़ता से सुनिश्चित : एसडीएम

चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना दृढ़ता से सुनिश्चित : एसडीएम

बहादुरगढ़———- एसडीएम तरूण कुमार पावरिया ने कहा कि बहादुरगढ़ उपमंडल में लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जा रही है।

किसी भी रूप से बिना परमिशन के राजनैतिक दलों द्वारा उपमंडल क्षेत्र में लगाए जा रहे होर्डिंग्स अथवा पोस्टर को लगाने की इजाजत नहीं है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की ओर से निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम श्री पावरिया ने बुधवार को बहादुरगढ़ शहर में नगरपरिषद अधिकारियों के साथ चुनाव आचार संहिता की पालना को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मौके पर ही नगरपरिषद टीम को अवैध तरीके से लगे होर्डिंग्स को हटवाया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना सही तरीके से की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकारी व अद्ध्र्रसरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों व अन्य किसी प्रकार की संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा करना डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आदर्श आचार संहिता की अवहेलना माना जाएगा। उन्होंने कहा कि भू स्वामी अनुमति के बिना प्राइवेट संपत्ति पर भी किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करना गैर कानूनी माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी प्रकार की प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं और नियमित मोनिटरिंग संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाए।

उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस पर पूर्णतया:पाबंदी रहेगी। लाउडस्पीकार बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अति आवश्यक है।

*प्रचार सामग्री पर प्रिंटर्स को नाम व पता लिखना जरूरी :*

एसडीएम तरूण कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार के रूप में प्रकाशित होने वाले पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल व अन्य प्रचार सामग्री को लेकर आवश्यक नियम निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रिंटर्स व प्रकाशकों के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए के तहत प्रकाशित सामग्री पर अपना नाम व पता अंकित करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वाले प्रिंटिग प्रेस मालिक के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम तरूण कुमार पावरिया ने बताया कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जून के दिशा-निर्देशानुसार झज्जर जिला में चुनाव आदर्श आचार संहिता की अनुपालना पारदर्शिता से की जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव छठे चरण में 12 मई को मतदान होगा।

लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव को पर्व बताते हुए एसडीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्याओं के निवारण के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है।

इस मौके पर नगरपरिषद एमई ओमदत्त्त व सफाई निरीक्षण सतपाल सैनी भी मौजूद रहे।

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