चिटफण्ड कंपनियों की संपत्तियों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध :- कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी

चिटफण्ड कंपनियों की संपत्तियों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध :- कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी

जांजगीर-चांपा——–(छ०गढ)———- कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि चिटफण्ड कंपनियों की संपत्तियों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यायालय से आदेश प्राप्त होते ही उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा। चिटफण्ड कंपनियों से संबधित शिकायतों की जांच कर चालान शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कलेक्टर ने ये बाते आज यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में चिटफण्ड कंपनियों के विरूद्ध षिकायतों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में कही। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल भी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने इस अवसर पर आमजनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी एजेण्ट या विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई भी अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी कंपनियों में जमा ना करें। केवल रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय लेनदेन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं में ही पैसा इनवेस्ट करें। इसके लिए कंपनी की विष्वसनीयता की जानकारी प्राप्त कर लें।

पुलिस अधीक्षक श्री प्रषांत अग्रवाल ने कहा कि किसी भी एजेंट या बैंक के विज्ञापन के संबध में संदेह होने पर पास के थाना में इसकी तत्काल सूचना दे। इसके अलावा अपने परिजनों व आस-पास के लोगों को भी संदिग्ध कंपनियों में पैसा जमा करने से रोके व चिटफण्ड कंपनियों के प्रति लोगों को जागरूक करें।

बैठक में सहायक कलेक्टर श्री एस जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्री एस के पवार, श्री सुखनाथ अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी सहित चिटफण्ड कंपनीयों के खिलाफ षिकायतकर्ता उपस्थित थे।

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