- December 9, 2014
घर में स्वच्छ शौचालय होने पर ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश 2014 लागू
जयपुर – राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिए घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय की अनिवार्यता वाला राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2014 लागू कर दिया है।
राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने सोमवार को इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश के अनुसार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा गया है कि जो व्यक्ति घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो, वही पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लडऩे का पात्र होगा।
अध्यादेश में स्वच्छ शौचालय से आशय तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से ढके हुए जल-बद्घ (वाटर सील्ड) शौचालय से है। परिवार में संबंधित व्यक्ति, उसके पति या पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता को सम्मिलित किया गया है