- May 22, 2018
ग्वालियर की भूमि की शेष राशि वर्ष 2007-08 की कलेक्टर गाइड लाइन से देय
भोपाल : (अनिल वशिष्ठ)——– नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि ग्वालियर में नवीन लोहा मण्डी की स्थापना के लिये लोहा व्यवसायी संघ को आवंटित ग्राम चिरवई तहसील ग्वालियर की भूमि की शेष राशि वर्ष 2007-08 की कलेक्टर गाइड लाइन के आधार पर ही देनी होगी।
इस राशि में व्यवसायी संघ द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया है।
नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि ग्वालियर शहर के लश्कर क्षेत्र में स्थित लोहा मण्डी को स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए शहर से बाहर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। नवीन लोहा मण्डी के लिये ग्वालियर तहसील के ग्राम चिरवाई में 6.301 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर द्वारा तत्कालीन रेट पर आवंटित कर दी गई थी।
भूमि को विकसित करने की जिम्मेदारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण को सौंपी गई थी। भूमि के अंतिम आवंटन से पूर्व न्यायालयीन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के कारण प्रकरण के निराकरण में देरी होती रही है।
श्रीमती माया सिंह ने बताया है कि स्थानीय लोहा व्यवसायी संघ द्वारा लम्बे समय से भूमि के आवंटन और प्रकरण के निराकरण के प्रयास किये जा रहे थे। श्रीमती माया सिंह ने स्थानीय विधायक होने के नाते मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रि-परिषद के प्रति आभार ज्ञापित किया है।