- November 5, 2015
ग्राम सभा में कांजी हाउस खोलने के लिए प्रस्ताव पारित
जगदलपुर ————— ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा में कांजी हाउस खोलने के लिए पारित प्रस्ताव के आधार पर कांजी हाउस खोलने का निर्णय कलेक्टर श्री अमित कटारिया द्वारा लिया गया है।
इसके अंतर्गत जनपद पंचायत जगदलपुर के ग्राम पंचायत खुटपदर में खसरा नं. 329, गारावण्ड कला में खसरा नं. 419, नक्टी सेमरा में खसरा नं. 257, सिडमुड में खसरा नं. 241, टोंडापाल में खसरा नं. 209, अलनार में खसरा नं. 29, गुमलवाडा में खसरा नं. 135 एवं चितलनार में खसरा नं. 2 बस्तर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत परचनपाल में खसरा नं. 4000, तारागांव में खसरा नं. 149, खड़का में खसरा नं. 149, छुरावण्ड में खसरा नं. 5419, छोटे आमाबाल में खसरा नं. 477, एवं तिरथा में खसरा नं. 110 बास्तानार जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोड़ेनार-02 में खसरा नं. 1990, कोड़ेनार-03 में खसरा नं. 215, सिलकझोडी में खसरा नं. 67, गोरियापाल में खसरा नं. 125, बड़े किलेपाल-02 में खसरा नं.1167, बड़े किलेपाल-03 में खसरा नं.315/36, बास्तानार-01 में खसरा नं.507, बिरगाली में खसरा नं.510, सांगवेल में खसरा नं.475, वाहनपुर में खसरा नं.333, बड़े काकलूर-02 में खसरा नं. 1489 एवं पालानार में खसरा नं. 325 तोकापाल जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा में खसरा नं.572, पखनारचा में खसरा नं.174/3, बुरूंगपाल में खसरा नं. 135, मण्डवा में खसरा नं.162, कोयपाल में खसरा नं. 265 एवं बेडागुडा में खसरा नं. 891, लोहण्डीगुड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़े गुमियापाल में खसरा नं. 74 एवं कोडेबेडा में खसरा नं. 286, दरभा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटमसर में खसरा नं.76, करका में खसरा नं.45, गुमडपाल में खसरा नं.71, पेदारास में खसरा नं.656, टांगररास में खसरा नं.659/9, बोदारास में खसरा नं.156/33, बोकडा ओंडार में खसरा नं.960, ककालगुरू में खसरा नं. 258 एवं तोयनारमें खसरा नं. 70, बकावण्ड जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत लावागांव में खसरा नं.66, मैलबेड़ा मंे खसरा नं.4000, बड़े जिराखाल में खसरा नं. 647, छोटे जिराखाल में खसरा नं.235, सान देवड़ा में खसरा नं. 4000, खोटलापाल खसरा नं. 327, चापापदर में खसरा नं.307, ढोढरेपाल में खसरा नं. 24 एवं भिरलिंगा में खसरा नं. 4000 में कांजी हाउस खोलने का निर्णय लिया गया है। कांजी हाउस खोलने के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उक्त क्षेत्र का कोई भी नागरिक प्रारंभिक प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष लिखित में तथ्यों सहित आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त आपत्ति तथा सुझावों के परीक्षण उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर द्वारा अपनी सिफारिशों सहित कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, जगदलपुर को एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा जाएगा।