ग्राम पंचायत सरपंच को पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की सी.आर.

ग्राम पंचायत सरपंच को पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की सी.आर.

अजय वर्मा————मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतें सरलता से अपना काम कर सके, इसकी बेहतर व्यवस्था बनाने को प्रयासरत है। ग्राम पंचायत सरपंच को पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की सी.आर. लिखने के अधिकार दिये जायेंगे। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में नसरूल्लागंज के सरपंचों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायतें 14वें वित्त आयोग की राशि से यदि सड़क, नाली का निर्माण करवाएगी तो उसमें 40 प्रतिशत राशि की भागीदारी राज्य शासन द्वारा की जायेगी। ग्राम पंचायतें सड़क और नाली निर्माण के 15 लाख रूपये से अधिक के कार्य भी कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए मानक प्राक्कलन और डिजायन निर्धारित की जायेगी। इससे स्थानीय स्तर पर ले-आऊट एप्रूवल और एस्टीमेट बनवाने की जरूरत नहीं रहेगी। निर्माण कार्यों के मानक निर्धारण से मूल्यांकन व्यवस्था भी सरल होगी। सीमेंट-क्रांक्रीट सड़क के वर्गमीटर निर्माण के आधार पर मूल्यांकन की व्यवस्था करवाई जायेगी। निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित दस्तावेजों में भी कमी करवायेंगे ताकि ग्राम पंचायत विकास के कार्य सरलता से कर सकें। उन्हें कागजी कार्रवाई भी कम से कम करनी पड़ेगी। सरपंचों की अनावश्यक भाग दौड़ भी खत्म हो जायेगी।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, प्रदेश मंत्री भाजपा श्री रघुनाथ भाटी, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया भी उपस्थित थे।

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