• December 24, 2016

ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक एवं चाईनीज मांझे के उपयोग पर प्रतिबन्ध

ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक एवं चाईनीज मांझे के उपयोग पर प्रतिबन्ध

जयपुर—– जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सिद्धार्थ महाजन ने आदेश जारी कर जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक, चाईनीज व सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह आदेश आगामी 31 जनवरी को प्रातः 7 बजे तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सांय 5 से 7 बजे तक पतंग उडाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्लास्टिक से बने धागे या चाईनीज, सिंथेटिक, लोहा पाउडर व कांच के पाउडर, विषैले पदार्थ से बने मांझे के उपयोग से आमजन, पक्षियों को हानि पहुंचने की संभावना व ऎसे मांझे से बिजली के तारो को छू जाने से करंट के कारण जन हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबन्ध तत्काल प्रभाव से लगाया गया है।

श्री महाजन ने बताया कि नागरिक एवं पशु-पक्षियों की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसके तहत् जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक, चाईनीज व सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं पतंग उडानें के लिए भी इस प्रकार के मांझे का उपयोग नहीं कर सकेगा

जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने के निर्देश दिए है। इसकी अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

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