- August 16, 2017
गौवंश प्रकरण – फर्जी पाॅवर आॅफ अटोर्नी की बाढ
गौवंश तस्करी मामले में फर्जी पाॅवर आॅफ अटोर्नी बनाने पर प्रकरण दर्ज के आदेश
मन्दसौर के नोटरी पब्लिक रमेशचन्द्र बुंदीवाल द्वारा कई वर्षाे से गौवंश प्रकरणों में पाॅवर आॅफ अटोर्नी बनाई जा रही हैं
प्रतापगढ दिनांक 16.08.2017(हिमांशु त्रिवेदी)——– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ श्री सुन्दरलाल बंशीवाल ने गौवंश तस्करी के प्रकरण में वाहन स्वामी मोहम्मद आशिफ पिता मोहम्मद यासिर मुसलमान निवासी अल्लापुर भीकन जिला मुरादाबाद उत्तरप्रदेश द्वारा पुलिस थाना प्रतापगढ में गौवंश तस्करी के प्रकरण से बचने के लिये फर्जी पाॅवर आॅफ अटोर्नी ड्राईवर उस्मान पिता हनीफ खान निवासी दाउखेडी जिला मन्दसौर के नाम से बनाकर गंगा देवी स्टाम्प वेण्डर, मन्दसौर से स्टाम्प क्रय कर मन्दसौर के नोटरी पब्लिक रमेशचन्द्र बुंदीवाल के वहां मुकेश पिता अमृतराम हरिजन निवासी मुल्तानपुरा व फिरोज पिता हुसैन सोडा ने मिलकर कुटरचित मुख्तीयार आम तैयार किया गया जिस पर पुलिस थाना प्रतापगढ ने विश्वास कर मुख्तीयार आम के आधार पर गौवंश तस्कर मौहम्मद आशिफ को प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया इस मामले में पशु क्रुरता निवारण समिति, प्रतापगढ के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा द्वारा न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया जिस पर न्यायालय ने पुलिस थाना प्रतापगढ को प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के निर्देश दिये हैं।
प्रकरण की जानकारी देते हुए पशु कु्ररता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा व सदस्य सचिन पटवा ने बताया कि 23 मई 2017 को छोटीसादडी के तरफ से ट्रक नम्बर यूपी 27 टी 2173 आया जिस पर पुलिस थाना प्रतापगढ द्वारा नाकेबन्दी कर ट्रक को रोका गया व ट्रक में बैठे उस्मान मेव निवासी दाउदखेडी, शाकीर खां निवासी बोतलगंज, आजाद खां तामिल निवासी मुल्तानपुरा मध्यप्रदेश को गौवंश अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया व कंटनेर 72 गौवंश को कांठल गौशाला के सिपूर्द किया व प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई जिसमें वाहन स्वामी भी अधिनियम की धारा 6 में दोषी हैं परन्तु मोहम्मद आशिफ ने नोटरी पब्लिक रमेशचन्द्र बुंदीवाल से मिलकर कथित फर्जी मुख्तीयार नामा तैयार कर पुलिस थाना प्रतापगढ में पेश किया।
अनुसंधान अधिकारी ने बिना कोई अनुसंधान किये उसे सही मान लिया। जिसकी जानकारी होने पर पशु क्रूरता निवारण समिति के कार्यकारी सचिव रमेशचन्द्र शर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ एवं थाना अधिकारी को कार्यवाही हेतु आवेदन पेश किया। परन्तु प्रकरण दर्ज नहीं करने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब प्रतापगढ के यहां इस्तगासा पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये।
गौवंश तस्करी के मामले में वाहन स्वामी भी उतनी ही सजा का दोषी हैं जितना गौवंश ले जाने वाले हैं परन्तु रमेशचन्द्र बुंदीवाल नोटरी पब्लिक द्वारा पिछले कई वर्षाे से फर्जी पाॅवर आॅफ अटोर्नी तैयार की गई जिसके चार मामले 2010 में धमोतर थाने में बनाये गये, 2014 में दो प्रकरण में प्रतापगढ थाने में पाॅवर आॅफ अटोर्नी तैयार की गई इसके अलावा पुलिस थाना सरवन मध्यप्रदेश में भी फर्जी पाॅवर आॅफ अटोर्नी बनाकर पेश की गई हैं। बहू चर्चित छोटी सादडी गौवंश प्रकरण में भी फर्जी पाॅवर आॅफ अटोर्नी पर धोलापानी पुलिस थाना द्वारा अनुसंधान किया जा रहा हैं।
रमेश चन्द्र शर्मा
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