• November 7, 2015

गैर आबादी क्षेत्रों में घरेलू बिजली कनेक्शन

गैर आबादी क्षेत्रों में  घरेलू बिजली कनेक्शन

जयपुर – जनप्रतिनिधियों की मांग पर विद्युत वितरण निगमों द्वारा गैर आबादी क्षेत्रों (चरागाह एवं वन क्षेत्र के अतिरिक्त) में विद्युत तंत्र उपलब्ध होने पर घरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है।
विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि 2 नवम्बर को आयोजित हुई डिस्कॉम समन्वय फोरम की बैठक में यह निर्णय किया गया कि प्रदेश के गैर आबादी क्षेत्रों में, जहां विद्युत तंत्र उपलब्ध है और सर्विस लाईन से कनेक्शन दिया जाना सम्भव है तो उस क्षेत्र में कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को नियमानुसार राशि लेकर घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए निगमों द्वारा विद्युत तंत्र का विस्तार और ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्घि नही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि समय- समय पर जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ढाणियों/खेतों में स्थित आवासों को गैर आबादी मानते हुए विद्युत तंत्र उपलब्ध होने के बावजूद भी स्व-वित्तपोषित योजना में बिजली कनेक्शन जारी किए जातें हैं, जिसमें सिंगल फेस लाईन एवं 5 केवीए के ट्रांसफार्मर की सम्पूर्ण राशि आवेदकों द्वारा वहन करनी होती है। इस वजह से वहां के निवासियों द्वारा अनाधिकृत रुप से विद्युत का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण निगम को राजस्व की हानि हो रही है और लोग भी स्ववित्त पोषित योजना में कनेक्शन पर होने वाले व्यय को वहन करने में सक्षम नही हैं।
श्री सावंत ने बताया कि यह योजना अविद्युतिकृत कॉलोनियों में स्थित आवासों और चरागाह एवं वन क्षेत्र में स्थित आवासों पर लागू नही होगी।

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