- January 8, 2015
गांव नलवा एवं कुषालपुरा में विधिक जागृति षिविरों का आयोजन
प्रतापगढ (सतीश साल्वी) – राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्धारित एक्षन प्लान की क्रियान्विति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेषन न्यायाधीष-पवन एन.चन्द्र के निर्देषानुसार वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद-प्रशान्त शर्मा ने गांव नलवा में एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ-श्रीमती सोनाली प्रशान्त शर्मा ने ग्राम कुशालपुरा, थाना पीपलखूंट, में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया तथा उपस्थित ग्रामवासियों को किन्नरों के अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
आज के विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित जन को बताया कि कि भारत में वर्ष 2009 में भारतीय निर्वाचन कानून में परिवर्तन कर किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में पंजीकृत करने हेतु सक्षम किया गया। यद्यपि तमिलनाडू राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अभी भी किन्नरों के लिये पहचान पत्र बनवाकर तीसरे लिंग के रूप में पहचान नहीं मिल पायी है किन्तु धीरे धीरे इस दिशा में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनायी जा रही है।
उन्होने इस अवसर पर यह भी बताया कि समय के साथ किन्नरों की स्थितियों में परिवर्तन आया है। किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में वर्ष 1994 में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ तथा चुनाव लडने का भी अधिकार प्राप्त हुआ जिससे मध्यप्रदेश में एक किन्नर मेयर के पद पर पदस्थापित हुआ व हाल ही में छत्तीसगढ में एक किन्नर को मेयर के रूप में चुना गया है। श्री शर्मा ने बताया कि किन्नरों को समाज में बराबरी का हिस्सा दिये जाने हेतु सरकार को योजनाएं बनानी चाहिये। शिविर में लगभग 35-40 व्यक्ति उपस्थित रहे।
(प्रशान्त शर्मा) ( सोनाली प्रशान्त शर्मा )
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सिविल न्यायाधीश एवं
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट, न्यायिक मजिस्ट्रैट, प्रतापगढ़
धरियावद