खाद्य विभाग ने चीनी के ‘MSP’ को बरकरार रखने के मिलों को निर्देश

खाद्य विभाग ने चीनी के ‘MSP’ को बरकरार रखने के मिलों को निर्देश

नई दिल्ली: कम मांग के कारण, कई चीनी मिलों ने सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP / एमएसपी) 3,100 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम दरों में चीनी की बिक्री करने की शिकायतें बढ़ रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने इस पर चीनी मिलों को एक एडवाइजरी जारी कर घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री के लिए एमएसपी का अनुपालन करने के निर्देश दिए है। ‘डीएफपीडी’ ने कहा, घरेलू बाजार में चीनी मिलों द्वारा एमएसपी के नीचे चीनी की बिक्री और मिल को आवंटित मासिक कोटा से अधिक चीनी बिक्री के चलते चीनी उद्योग के बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा किये गये प्रयास विफल हो सकते है और साथ ही इसके परिणामस्वरूप किसानों के गन्ना बकाया भुगतान भी बढने की संभावना है।

पत्र में, राज्य सरकारों से घरेलू बाजार में मिलों द्वारा चीनी की बिक्री की निगरानी करने का अनुरोध किया गया है और मिलों द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में, राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत दोषी मिलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए सभी चीनी मिलों को मासिक स्टॉक होल्डिंग सीमा और चीनी के एमएसपी का अनुपालन की सलाह दी जाती है। यदि किसी भी मिल ने इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, तो निदेशालय द्वारा तय की गई अतिरिक्त मात्रा के साथ चीनी मिलों द्वारा बेची गई अतिरिक्त मात्रा को मार्च 2021 से मासिक रिलीज कोटे के लिए घटाया जाएगा।

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