कोर्ट के निर्णय के आधार पर नीट मेरिट लिस्ट

कोर्ट के निर्णय के आधार पर नीट मेरिट लिस्ट

भोपाल :(राजेश मलिक)—-कोर्ट द्वारा यह कहा गया हे कि नीट मेरिट लिस्ट आवेदक द्वारा उसके आवेदन में अंकित राज्य के अनुसार बनाई जाये। इस आधार पर नीट मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाई जाएगी।

कोर्ट द्वारा कॉउंसलिंग के नियमों पर कोई निर्णय नहीं दिया गया हे । अर्थात आवेदक को प्रवेश के समय प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राथमिकता प्राप्त होंगी।

कोर्ट के निर्णय के आधार पर मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनाई जाएगी परन्तु प्रवेश नियम यथावत रहेंगे। मध्यप्रदेश के जिन आवेदकों द्वारा नीट परीक्षा के आवेदन में मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं दर्शाया गहा हैं – ऐसे लगभग ३०० आवेदकों को मूल निवासी के आधार पर प्राथमिकता प्राप्ति से वंचित होना पड़ेगा।

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