- December 15, 2015
कॉयर उद्यमी योजना – उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह
इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की लागत और इस लागत की 25 प्रतिशत राशि वर्किंग कैपिटल वाली किसी भी प्रकार की कॉयर आधारित परियोजना को लिया जा सकता है। यद्यपि इस वर्किंग कैपिटल राशि पर अनुदान नहीं मिलेगा। इस योजना के लिए सहायक या तृतीय पक्ष की गारंटी के बगैर ऋण दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ व्यक्ति, कंपनी, स्व सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं, उत्पादक सहकारी संस्थाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप ले सकते हैं।
कॉयर उद्यमी योजना (नारियल जटा उद्यमी योजना) के अंतर्गत कौशल उन्नयन नहीं किया जाता परंतु योजना के प्रतिभागीगण प्रदर्शनी आदि में भाग ले सकते हैं। बाजार में भागीदारी के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना के माध्यम से मंडल इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण और सेमिनार आदि का आयोजन करता है।