कृषि उपभोक्ताओं को घोषित अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए

कृषि उपभोक्ताओं को घोषित अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए

भोपाल :— मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कृषि उपभोक्ताओं को घोषित अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी वृत्त प्रभारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समयावधि में जले/फेल ट्रांसफार्मर बदले जाएं। जले/फेल ट्रांसफार्मर बदलने में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि सभी कलेक्टर तथा शासकीय आवासों को आवंटित करने वाले अधिकारियों को सूचना भेजी जाए कि अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा आवास रिक्त करते समय मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से एनओसी अनिवार्य रूप से ली जाए। यह निर्देश प्रबंध संचालक ने कंपनी मुख्यालय में आयोजित समन्वय बैठक में मुख्य महाप्रबंधकों और मैदानी अधिकारियों को दिए।

प्रबंध संचालक श्री गढ़पाले ने सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि वृत्त स्तर पर ई-ऑफिस प्रारंभ करने की कार्यवाही को पूर्ण किया जाए और ई-ऑफिस को प्रारंभ करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए विस्तार से कार्यक्रम तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर उन्नयन के प्रस्ताव का परीक्षण किया जाए और यदि किसी संभाग द्वारा गलत प्राक्कलन तैयार किया गया है तो ऐसे मामलों पर निगरानी रखते हुए उन्नयन की कार्यवाही नहीं की जाए।

प्रबंध संचालक श्री गढ़पाले ने निर्देश दिए कि प्रत्येक लाईन कर्मचारी को सेफ्टी उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए और यदि कोई लाईन कर्मचारी कार्य के दौरान सेफ्टी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करता है तो पहले समझाइश और बाद में कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने सोलर ऊर्जा के कनेक्शन के लिए प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए ताकि अधिकाधिक लोग सब्सिडी का लाभ लेते हुए अपने निवास/परिसर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित हों।

प्रबंध संचालक ने मैदानी मुख्य महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि उपकेन्द्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होना चाहिए ताकि वहॉं कार्यरत ऑपरेटर उपकेन्द्र के अंदर रात्रि के समय भी फाल्ट, खराबी आदि आने पर उसे आसानी से सुधार सके। इस मौके पर ग्वालियर एवं चंबल संभाग में विद्युत वितरण व्यवस्था के लिए प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए। उपभोक्ताओं की सुविधा और शासन की योजनाओं का लाभ जो हितग्राही ले रहें है, उनके मोबाइल नंबर एवं आधार का संकलन तेजी से किया जाए। पीडीसी (स्थाई रूप से विच्छेदित) कनेक्शनों की समीक्षा की जाए और जो बकाया राशि है उसकी वसूली के लिए कानून सम्मत कार्यवाही की जाए। बैठक में यह निर्देश दिए गये कि जो नये सब स्टेशन बन गये हैं, उनके बनने से उस क्षेत्र विशेष में कितना लोड बढ़ा है, उसके अनुसार नये कनेक्शन स्वीकृत किये जाएं ताकि उपभोक्ताओं को पर्याप्त वोल्टेज पर बिजली मिले और कंपनी को राजस्व भी प्राप्त हो सके।

बैठक में सुरक्षा सैनिकों द्वारा अवैध कनेक्शनों की जांच के दौरान जप्त तार, हीटर आदि का साप्ताहिक रिकार्ड रखने के निर्देश दिए ताकि अगली बार निरीक्षण करने पर सुरक्षा सैनिक यह जान सकें कि उस क्षेत्र विशेष के लोगों ने पुनः अवैध रूप से तार तो नहीं जोड़ लिये है। इससे सुरक्षा सैनिकों को प्रभावी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

Related post

दूरसंचार अधिनियम, 2023 : कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत

दूरसंचार अधिनियम, 2023 : कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत

PIB Delhi———–केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 को लागू…
जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक: जुर्माना माफ करने की सिफारिश ,1 अप्रैल, 2025 से ‘सनसेट क्लॉज’

जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक: जुर्माना माफ करने की सिफारिश ,1 अप्रैल, 2025 से ‘सनसेट क्लॉज’

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में  नई दिल्ली में जीएसटी…
आधुनिक होते आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की कमी

आधुनिक होते आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की कमी

भारती सुथार (बीकानेर)—–इस माह के पहले सप्ताह में राजस्थान के गृह सचिव ने महिला एवं बाल…

Leave a Reply