किसानों के लिए कृषक अनुदान योजना

किसानों के लिए कृषक अनुदान योजना

किसानों के लिए अनुदान योजाना लाभकारी है, किसान इसका अधिक से अधिक लाभ लाभ उठाए। इसके लिए मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में संपर्क कर योजना की जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते है।

अनुदान योजना के अंतर्गत लाईन विस्तार कार्यो के प्राक्कलन में शासन द्वारा रूपये 1 लाख 50 हजार प्रति पंप के मान से कृषको द्वारा जमा की गई राशि को घटाकर शेष राशि की छूट दी जाएगी एवं 1 लाख 50 हजार से अधिक प्राक्कलन में लागत राशि आने पर अधिक राशि कृषको द्वारा जमा की जाएगी। किसानो के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये की राशि में 2 खम्बें 1 नंबर, 258 केव्ही ए का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।

अनुदान योजना के अंतर्गत कृषक लाईन विस्तार कार्य कर ट्रासफार्मर स्थापित करते हुए नवीन सिंचाई पंप कनेक्शन लेने वाले सीमान्त एवं लघु कृषक (2 हेक्टेयर से कम जोत सीमा वाले ) किसान 6 हजार 500 एवं दो हेक्टेयर एवं उससे अधिक जोत सीमा वाले कृषको के लिए प्रति हॉर्स पांवर रूपये 10 हजार 400 कृषको द्वारा राशि जमा करने पर लाभ दिया जाएगा।

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