कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन:: अफसरशाही के विरूद्ध मुकदमा

कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन:: अफसरशाही के विरूद्ध मुकदमा
नई दिल्ली  – कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपनी ओएम सं. – 399/33/2006-एवीडी-3, 06 नवंबर, 2006 के माध्‍यम से मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोकसेवकों के विरूद्ध मुकदमें चलाने के लिए केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो से प्राप्‍त अनुरोधों की देख-रेख के लिए प्रत्‍येक चरण में एक निश्चित समय-सीमा समयानुसार उपलब्‍ध कराई गई है। भ्रष्‍टाचार से निपटने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने अपनी पहली रिपोर्ट में भी ऐसे मामले के शीघ्र निपटारे के लिए कई सुझाव दिए हैं।

उक्त  मामलों में तीन माह के भीतर निर्णय लेना, मंत्रालय / विभाग के सचिव के स्‍तर पर ऐसे मामले की निगरानी करना और मंत्रिमंडल सचिव के पास रिपोर्ट दाखिल करना तथा मंजूरी देने से इनकार किए जाने के मामले में जानकारी के लिए सात दिनों के भीतर उसके बाद के उच्‍चतर अधिकारी के पास रिपोर्ट दाखिल करना इसमें शामिल हैं। जिस मामले में मंत्री सक्षम अधिकारी हो, ऐसी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास दाखिल करनी होगी।

मंत्रियों के समूह के उपरोक्‍त सुझाव के आधार पर सरकार द्वारा 03 मई, 2012 को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मंत्रालयों/विभागों को एक बार फिर से सुझाव दिए गए कि वे ओएम, 06 नवंबर 2006, जो ओएम 03 मई, 2011 द्वारा संशोधित है, का सख्‍ती से अनुपालन करें।

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