- June 23, 2017
कांग्रेस का ‘हाथ’ आचार संहिता का उल्लंघन
दिल्ली ————-चुनाव आयोग से कांग्रेस के चुनाव चिह्न ‘हाथ’ को वापस लेने की अपील की गई है. इसके पीछे दलील दी गई है कि ‘हाथ’ के निशान से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है.
एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय नाम के शख्स ने इस संबंध में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रधानमंत्री कार्यालय को खत लिखा है.
इस खत में लिखा गया है कि चुनाव आयोग चुनाव के समय आचार संहिता लागू करता है. इसके चलते मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त हो जाता है और मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार सामग्री पर पाबंदी होती है. लेकिन कांग्रेस का चुनाव चिह्न ‘हाथ’ है जो कि शरीर का अंग होने के नाते हर समय दिखता है.
शिकायत की गई है कि कांग्रेस के उम्मीदवार, समर्थक और एजेंट मतदान केंद्र के अंदर हाथ दिखाकर वोटर्स को अपने पक्ष में मत डालने के लिए इशारा करते हैं.
उपाध्याय ने बताया कि ‘हाथ’ चुनाव चिह्न के दुरुपयोग की शिकायत कई बार पीठासीन अधिकारी से की गई लेकिन कोई हल नहीं निकला. इस शिकायत में कांग्रेस के पुराने चुनाव चिह्न के बारे में भी लिखा गया है. इसके अनुसार, कांग्रेस ने पहले चार चुनाव ‘बैलों की जोड़ी’ चुनाव चिह्न के साथ लड़े थे. अंदरुनी बिखराव के बाद कांग्रेस ने पांचवां चुनाव ‘गाय और बछड़े’ के निशान पर लड़ा था. इसके बाद एक और टूट के बाद ‘हाथ’ का निशान कांग्रेस को मिला था.