कर संबंधी सूचना के आदन-प्रदान के लिए भारत और सेशल्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

कर संबंधी सूचना के आदन-प्रदान के लिए भारत और सेशल्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर
नई दिल्ली –     प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में कर संबंधी सूचना के आदन-प्रदान के लिए भारत और सेशल्स के बीच समझौते पर हस्ताक्षर और संपुष्टि को मंजूरी दी गई।

इस समझौते के बाद भारत और सेशल्स के बीच करों के संबंध में सूचनाओं के आदन-प्रदान की सुविधा होगी, जिससे कर प्रवंचना की रोकथाम में मदद मिलेगी।

समझौते के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं-

1.       समझौते से भारत और सेशल्स के सक्षम प्राधिकारों को सूचना के आदान-प्रदान के जरिए करों के संबंध में दोनों देशों के घरेलू कानूनों के प्रशासन और क्रियान्वयन की सुविधा होगी। इस समझौते से कानून का पालन करने में सहयोग बढ़ेगा।

2.       समझौते के तहत जो भी सूचना प्राप्त होगी वह गोपनीय होगी और अदालतों या प्रशासनिक संस्थाओं सहित अधिकृत व्यक्तियों या अधिकारियों को ही प्रकट की जाएगी। ये सक्षम अधिकारी या प्राधिकार कराधान, कर वूसली, प्रवर्तन, अभियोजन या अपीलों के निर्धारण से संबंधित हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में समझौते के तहत कर मामले होंगे। किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या प्राधिकार या न्याय से संबंधित प्राधिकार को सूचना देने के लिए उस देश से लिखित अनुमति लेनी होगी जो सूचना भेज रहा है।

3.       समझौते के तहत किसी भी प्रक्रिया से संबंधित मदभेद को दूर करने के लिए एक पारस्परिक समझौता प्रक्रिया को भी समझौते में रखा गया है।

4.       समझौते के लागू होने के संबंध में दोनों देशों के संबंधित कानूनों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के समापन की अधिसूचना की तिथि से समझौता क्रियान्वित होगा।

उल्लेखनीय है कि समझौते में कोई वित्तीय शर्त नहीं है। अगर कोई असामान्य खर्च आता है जो पांच सौ अमेरीकी डॉलर से अधिक है तो उसे समझौते के अनुच्छेद 9 के तहत भारत सरकार वहन करेगी। इस तरह के प्रावधान भारत ने अन्य कर सूचना आदान-प्रदान समझौतों में भी किया है।

पृष्ठभूमिकाः

केन्द्र सरकार को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अंतर्गत किसी भी देश के साथ या विशिष्ट क्षेत्र के साथ इस तरह का समझौता करने का अधिकार प्राप्त है ताकि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वसूले जाने योग्य करों की प्रवंचना न हो सके। इस संबंध में सेशल्स के साथ कर संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के समझौते पर बातचीत 08 से 09 जून, 2015 को की गई थी। इसके बाद दोनों देशों ने इस समझौते पर मुहर लगा दी।

भारत ने इसी तरह के कर सूचना आदान-प्रदान द्विपक्षीय समझौते अर्जेन्टीना, बहामास, बहरीन, बेलिज, बरमुडा, ब्रिटिस वर्जिन आइलैंड, केमैन आइलैंड, जिब्राल्टर, गुईरेनसे, आइल ऑफ मैन, जर्सी, लाइबेरिया, लीकटेन्सटीन, मकाओ, मोनाको और सैन मैरिनो के साथ किए हैं।

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