• April 10, 2022

एस सी / एस टी , वारंट आफ अरेस्ट पर रोक

एस सी / एस टी , वारंट आफ अरेस्ट पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में एससी-एसटी एक्ट मामले के तहत वारंट आफ अरेस्ट जारी किये जाने के बावजूद फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए बिहार सरकार को चार सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने नयन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। इससे पूर्व नयन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने दो बार खारिज करते हुए उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया.

मोतिहारी से जुड़ा है मामला

मामला मोतिहारी से संबंधित है। पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 और 2021 में याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था। 25 नवंबर 2021 को एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट मोतिहारी ने वारंट जारी कर दिया।

साज‍िश के तहत फंसाने का आरोप

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष कुमार सिन्हा ने दलील देते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी अगर साजिश का हिस्सा लगे, जो पूरी तरह झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रतीत हो तो ऐसे मामले में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। उक्त दायर प्राथमिकी में एससी-एसटी एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 341, 323, 324, 307, 379 तथा 504 भी सम्मिलित है।

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