- April 12, 2019
एसएसटी व एफएसटी टीम आदर्श आचार संहिता की सख्ती से अनुपालना करवाएं : उपायुक्त
झज्जर———उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जून ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की आदर्श आचार संहिता के दौरान फ्लैग कोड व डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अधिनियम की अवहेलना करने पर आरोपी के विरूद्घ पूरी तत्परता के साथ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने आदर्श आचार संहिता की निगरानी के लिए गठित एसएसटी व एफएसटी टीमों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि नैशनल फ्लैग के सम्मानपूर्वक उपयोग के लिए भारतीय संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जून ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता नियमावली मार्च 2019 में यह व्याख्या की गई है कि नैशनल फ्लैग के उपयोग के दौरान राजनीतिक पार्टियों,व्यक्तियों, संस्थाओं, संस्थानों द्वारा फ्लैगकोड, एम्बलेम एंड नेम्स अधिनियम 1950,प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नैशनल हॉनर एक्ट 1971 व संबंधित अधिनियमों के परिपेक्ष्य में माननीय अदालतों द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना कानूनन अनिवार्य है। जिला में आदर्श आचार संहिता की निगरानी के लिए गठित एसएसटी व एफएसटी टीमों को उक्त अधिनियमों की सख्त अनुपालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता नियमावली मार्च 2019 के चैप्टर 13 में उपरोक्त अधिनियमों व चैप्टर 16 में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अधिनियम का आदर्श आचार संहिता के दौरान कानूनन उपयोग को लेकर राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान उपरोक्त अधिनियमों की अनुपालना की निगरानी के लिए जिला की चारों विधान सभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग एसएसटी व एफएसटी टीमें गठित की गई हैं।
ये टीमें राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार की निगरानी रखेंगी तथा जरूरत पडऩे पर विडियोग्राफी भी करवाएंगी। उन्होंने कहा कि उपरोक्त अधिनियमों की अवहेलना के आरोपियों के विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश संंबंधित टीमों को दिए गए हैं ।