- January 5, 2015
एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी : जग मोहन ठाकन – 07665261963
एलपीजी से दुर्घटना में मृत्यु पर 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति
चूरू (राज) -05 जनवरी। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा एल पी जी ग्राहकों के लिए एक पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी के नाम से संपादित बीमा पॉलिसी प्रभाव में है । यह बीमा पॉलिसी सभी रजिस्टर्ड एल पी जी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एलपीजी ग्राहकों को यह बीमा पॉलिसी दी जा रही है। यह पॉलिसी रजिस्टर्ड उपभोक्ता के रजिस्टर्ड निवास पर एलपीजी से घटित किसी भी दुर्घटना के लिए, ग्राहक द्वारा गोदाम से सिलेंडर लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना के लिए, बहुमंजिला इमारतों पर लगे एलपीजी समेकित आपूर्ति तंत्र से घटित दुर्घटना पर तथा रसोई घर में गैस सिलेंडर लगाते और हटाते समय होने वाली अग्नि दुर्घटना आदि पर लागू रहेगी।
पॉलिसी अंतर्गत एलपीजी से घटित दुर्घटना से संपत्ति के नुकसान पर अधिकतम एक लाख रुपये, व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर चिकित्सा खर्च पर अधिकतम एक लाख रुपये तथा तत्काल सहायता के रुप में 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति, एलपीजी से घटित होने वाली दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तथा एलपीजी से घटित होने वाली दुर्घटना से व्यक्ति की विकलांगता या शारीरिक क्षति होने पर क्षति की स्थिति पर आधारित बीमा कंपनी द्वारा तय क्षतिपूर्ति देय होगी।
एलपीजी से घटित दुर्घटना पर दावा क्षतिपूर्ति की कार्यवाही संबंधित कंपनी द्वारा ही संपादित की जाएगी। उपभोक्ताओं की ओर से व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र या पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कोटोनर्स रिपोर्ट या इक्वेस्ट (जो भी लागू हो) प्रस्तुत करना होगा।
पुलिस रिपोर्ट तथा मेडिकल बिल व चिकित्सा खर्चे का बिल भी प्रस्तुत करने होंगे। यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी रहेगी कि वह एलपीजी से दुर्घटना होने पर तत्काल संबंधित गैस वितरक, तेल कंपनी, निकटतम पुलिस थाना एवं अग्निशमन विभाग को उसकी सूचना दे। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट देखी जा सकती है।