- March 8, 2016
एनसीपीसीआर : बच्चों के पुनर्वास नौवां स्थापना
इस मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन श्रीमती स्तुति कक्कड़ ने कहा कि यह उल्ल्ेखनीय है कि किशोर न्याय अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया है। अधिनियम में किए गए संशोधन बच्चों के हित में हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी आयोग को दी गई है।
उन्होंने कहा कि आयोग चाहता है आब्जेर्वेशन घरों में रह रहे बच्चों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि आब्जेर्वेशन घरों जब ये बच्चे जाएं तो एक अच्छा नागरिक बन सकें। श्रीमती कक्कड़ ने कहा कि एनसीपीसीआर कानून के साथ संघर्ष में बच्चों का पुनर्वास के लिए तत्पर है। आब्जेर्वेशन घरों में रह रहे बच्चों से उन्होंने कह कि वे अपनी शिकायतें और सुझाव आयोग को दें।