• February 1, 2018

एनएफएसए के लाभार्थियों को राशन सामग्री हर हालत में मुहैया हो

एनएफएसए के लाभार्थियों को राशन सामग्री हर हालत में मुहैया हो

जयपुर——— खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अन्तर्गत खराब नेटवर्क के कारण जिन क्षेत्रों में पोस मशीनों से गेहूं वितरण में परेशानी आ रही है, वहां ऑफलाइन वितरण के माध्यम से एनएफएसए के लाभार्थियों को राशन सामग्री हर हालत में मुहैया कराकर लाभान्वित करें।
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शासन सचिव सिन्हा गुरूवार को सचिवालय में उदयपुर संभाग के बांसवाडा, चितौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ, राजसमंद, उदयपुर व कोटा संभाग के बारां, झालावाड़ व कोटा के जिला रसद अधिकारियों की तीन दिवसीय संभागवार समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं।

श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऑफलाइन वितरण के बाद संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी से राशन सामग्री वितरण रजिस्टर का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि उपभोक्ता पखवाडे के तहत उपभोक्ताओं को गेहूं के साथ ही चीनी भी बंटवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी की इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जावेगी और चीनी वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जावेगी।

शासन सचिव ने कहा कि डीएसओ सक्रिय रहकर क्रॉस सत्यापन करते हुए उप आवंटन का स्टेंडाइजेशन फॉर्मेट तैयार कर थोक विक्रेतावार करने के बजाए उचित मूल्य दुकानवार करें। जिला रसद अधिकारी यह भी देखें कि जो लाभार्थी किसी कारणवश एबीएन्च सूची से हट गये हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा सूची से हटावें, एनएफएसए सूची में नये पात्र लाभार्थियों के नाम निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार जोड़ें। इसके लिए उचित मूल्य दुकानदार की ब्लॉकवार बैठक बुलावें।

उन्होंने कहा कि मुख्यालय से जहां स्पष्ट आदेश जारी किये गये हैं फिर भी ऎसे मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही करके संबंधित को राहत प्रदान करें। अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन मांगने के लिए ऎसे प्रकरण मुख्यालय नहीं भिजवायें

उन्होंने कहा कि भविष्य में यह भी ध्यान रखें कि अटैचमेन्ट की गयी उचित मूल्य दुकानों का अलॉटमेन्ट भी अलग से जारी किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विज्ञापन, वैकेन्सी, इंटरव्यू, चयन, प्राधिकार पत्र व पोस मशीन का समय पर आवंटन इत्यादि बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा के बाद निर्देश दिये कि उचित मूल्य दुकानों के मर्जर की स्थिति में व्यवस्था की दृष्टि से क्षेत्र में वस्तुस्थिति को गहराई पूर्वक देखें कि किसी राशन डीलर की मृत्यु के बाद व 500 से भी कम राशनकार्ड वाली उचित मूल्य दुकानों का विलय कर दिया जावे।

बैठक में राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम, क्रय-विक्रय सहकारी संघ (केवीएसएस) एवं उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) के बीच गेहूं के आवंटन, स्टोक का मौके पर भौतिक सत्यापन, उठाव एवं वितरण का सामंजस्य, ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर राशन वितरण की समुचित निगरानी हेतु सतर्कता समिति का गठन, एकरूपता की दृष्टि से उचित मूल्य दुकानों पर राशनकार्ड का समानीकरण पर चर्चा के बाद कहा कि जिला रसद अधिकारी गंभीरता से राशन डीलर्स द्वारा किये गये गबन मामलों में एफआईआर के साथ ही पीडीआर एक्ट में भी नियमानुसार प्रकरण दर्ज कराना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि जिला रसद अधिकारी थोक विक्रेता से एमपीआर तुरंत मंगवाये तभी एमपीआर के आधार पर ही गेहूं का आवंटन किया जावेगा।

इससे पूर्व अन्नपूर्णा भण्डार योजनांतर्गत उचित मूल्य दुकानों पर संचालित अन्नपूर्णा भंडारों पर स्थानीय मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की समय पर आपूर्ति, विक्रय, समायोजन व बकाया वसूली पर चर्चा के दौरान कहा कि नॉन पीडीएस सामग्री के वितरण व विक्रय को भी प्राथमिकता दी जावें।

खाद्य उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव अंजू राजपाल ने विभिन्न बिन्दुओं पर एजेंडावार प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए बताया कि माह जनवरी 2018 में उदयपुर संभाग में 35 हजार 791 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन एवं उठाव के बाद 98 फीसदी वितरण एवं कोटा संभाग में 15 हजार 105 मीट्रिक टन गेहूूं के आवंटन एवं उठाव के साथ ही 100 फीसदी वितरण भी किया गया है।

बैठक में विभाग की सहायक खाद्य आयुक्त प्रगति आसोपा, महाप्रबंधक (विपणन) श्रीमती रेखा सांवरिया, प्रबंधक कार्मिक श्रीमती संगीता मीणा, तकनीकी निदेशक श्री एस.सी. गुप्ता, वित्तीय सलाहकार श्री एम.एम. खान सहित विभाग और राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे।

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