एक दिन में 2 लाख या अधिक किसी से भी किसी भी प्रयोजन के लिए लेने पर 100% जुर्माना

एक दिन में 2 लाख या अधिक किसी से भी किसी भी प्रयोजन के लिए लेने पर 100% जुर्माना

1/4/2017 से आयकर अधिनियम अधीन कुछ परिवर्तन लागू हुए हैं जिनकी जानकारी देते हुए आयकर बार एसोसिएशन सिरसा के संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष रमेश गोयल ने बताया कि:-

1) उधार खरीदे माल के लिए एक दिन में 10 हजार से अधिक का नकद भुगतान नहीं किया जा सकता। पहले यह सीमा 20 हजार थी।

2) एक दिन में 2 लाख या अधिक किसी से भी किसी भी प्रयोजन के लिए लेने पर 100% जुर्माना लेने वाले पर लगेगा। बैंक से निकालने पर भी यह नियम लागू है। बैंक या सरकारी एजेंसियों में जमा कितनी भी राशि कराई जा सकती है।

3) दीर्घकालिक पूँजीलाभ की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है। इंडेक्स वर्ष 1981 की बजाय 2001 कर दिया गया है।

4) वर्ष 2017-18 की आयकर विवरणी निर्धारित समय से देरी से भरने पर दिसम्बर तक 5 हजार व उसके बाद 10 हजार जुर्माना लगेगा। 5 लाख तक कि आय पर जुर्माना 1 हजार लगेगा।

5) 2.5 लाख से 5 लाख तक आय पर आयकर 10 प्रतिशत की बजाय 5% लगेगा।

उन्होंने कहा कि अधिक स्पस्टीकरण के लिए सम्बन्धित आयकर सलाहकार से राय करें।

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