- August 20, 2018
उ0प्र0 फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति-2018 –स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट
लखनऊ ——उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति-2018 के तहत फार्मा विकासकर्ता द्वारा भूमि के खरीद पर 100 प्रतिशत तथा स्थापित की जाने वाली इकाई के प्रत्येक प्रथम खरीदार को स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इस नीति के अधीन स्थापित की जा रही सभी प्रकार की नई औद्योगिक इकाइयों के लिए भी स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इस संबंध में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
संपर्क सूत्र :-
सहायक निदेशक-ओ0पी0 राय
*** दुग्ध उत्पादकों के तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत 125 लाख रुपये मंजूर ***
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में दुग्ध उत्पादको को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित करने व इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी इनपुट योजना चलाये जाने के लिए प्राविधानित धनराशि 250 लाख रुपये के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 125 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सम्बंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
स्वीकृत धनराशि का उपयोग दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लघु व सीमांत कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और प्रचार प्रसार कार्यक्रम संचालित करने के लिए किया जाएगा।
जारी शासनादेश के अनुसार अवमुक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
अ0सूचना अधिकारी- आरती वर्मा
फोन नम्बर : 0522 2239023