• August 27, 2022

उम्रकैद की सजा काट रहे आठ दोषियों को छूट देने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल

उम्रकैद की सजा काट रहे आठ दोषियों को छूट देने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नृशंस हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आठ दोषियों को छूट देने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। आठ में से किसी ने भी जेल में 14 साल पूरे नहीं किए थे, जिसकी सजा उन्हें 2011 में हाईकोर्ट ने दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार से 25 अगस्त तक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।

क्या था मामला?

1996 में नेल्लोर में 12 लोगों पर पार्थमा रेड्डी की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। 2006 में, ट्रायल कोर्ट ने सभी 12 को बरी कर दिया। 2007 में, पार्थमा रेड्डी की पत्नी, मुदी नवनीतम्मा और राज्य ने बरी होने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।

2011 में हाईकोर्ट ने सभी 12 को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दो साल बाद, दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने एचसी के आदेश को बरकरार रखा लेकिन एक व्यक्ति को आजीवन कारावास से छूट दी। अब, नौ साल बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों में से आठ को छूट दे दी।

पुचालपल्ली नरेश रेड्डी, कोंडरु दयाकर रेड्डी, पुचालपल्ली सुब्रह्मण्यम रेड्डी, वाई मस्तान, के सुधाकर रेड्डी, पुचलपल्ली श्रीनिवासुलु रेड्डी, पुचलपल्ली निरंजन रेड्डी और चेन्नुरु वेंकट रमना रेड्डी आठ हैं जो स्वतंत्रता दिवस पर जेल से छूटे जाने के बाद बाहर आए थे।

14 अगस्त को आंध्र सरकार ने आठ दोषियों को छूट देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद नवनीतम्मा ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

न्यायमूर्ति सीएच मानवेंद्रनाथ रॉय ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाला कोई भी व्यक्ति विशेष आधार पर 14 साल बाद ही छूट का पात्र होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जेल अधिकारियों से संतोषजनक आचरण का समर्थन एक और आवश्यकता है। इस विशेष मामले में, यह राज्यपाल है जिसने सभी आठ व्यक्तियों को सजा में छूट दी है। सरकार को अब 25 अगस्त को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को विस्तृत जवाब देना होगा।

टीएनएम से बात करते हुए, नवनीतम्मा के वकील जी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि पार्थमा रेड्डी की हत्या गांव में राजनीतिक गुटबाजी के एक झगड़े के कारण की गई थी। “सरकार ने एक काउंटर दायर किया है जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल की शक्तियों पर सवाल उठाया जा रहा है।

तथ्य यह है कि हमने केवल 14 साल की जेल की अवधि पूरी करने से पहले उन्हें रिहा करने के सरकार के आदेश के खिलाफ अपील की है।

दोषियों को अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया गया और अलग-अलग जेलों में बंद किया गया। उनमें से चार ने केवल आठ साल जेल में बिताए हैं जबकि अन्य ने केवल 11 की सेवा की है।” हालांकि अदालत में याचिका ने केवल तकनीकी आधार पर छूट का विरोध किया है।

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