• November 13, 2016

उप कुलपति पर आरोप – झूठे प्रमाण पत्र से मकान किराया भत्ता

उप कुलपति पर आरोप – झूठे प्रमाण पत्र से मकान किराया भत्ता

हिसार ——–लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञानं विश्वविद्यालय के उप कुलपति मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा (सेवानिवृत) के द्वारा झूठा हलफनामा देकर मकान किराया भत्ता लेने का मामला गरमा गया.

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों से प्रतीत होता है की मेजर जनरल शर्मा ने अपना उपकुलपति का पद ग्रहण करने के दिन 21 जून 2013 को विश्वविद्यालय में एक प्रमाण पत्र दिया जिसमे लिखा था की वे सेक्टर चौदह हिसार के मकान संख्या 978 में रह रहे है. घर के लिए जो मकान किराया भत्ता ले रहे हैं, उस घर को किसी और के साथ बाँट नहीं रहे हैं और उन के घर का और कोई भी सदस्य मकान किराया भत्ता नहीं ले रहा हैं !

जबकि फ़तेह चंद महिला विद्यालय हिसार के द्वारा सूचना के अधिकार में दी गयी जानकारी के अनुसार मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा की पत्नी डॉ रंजना शर्मा मई 2013 से दिसंबर 2013 तक मकान किराया भत्ता लेती रही! डॉ रंजना शर्मा द्वारा भी 04 जनवरी 2013 को फ़तेह चंद महिला विद्यालय को एक प्रमाण पत्र दिया गया जिसमे लिखा था की वह सेक्टर चौदह, हिसार के मकान संख्या 978 में रह रही हैं और उन के घर का और कोई भी सदस्य मकान किराया भत्ता नहीं ले रहा है!

23 जून 2016 में डॉ रंजना शर्मा द्वारा फ़तेह चंद महिला विद्यालय हिसार के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा गया जिस के मुताबिक बताया गया की उनके पति 21 जून 2013 को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञानं विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त किये गए और अगस्त 2015 को उनके पति को पूर्व प्रभाव से मकान किराया भत्ता मिला है इसलिए वह 21 जून 2013 से सेवा निवृति की तिथि 31 मार्च 2014 तक का मकान किराया भत्ता वापिस कर रही हैं !

इस पत्र में उन्होंने यह नहीं बताया की उनके पति को पूर्व प्रभाव से सिर्फ मकान किराये भत्ते के बढ़ी हुई राशि प्राप्त हुई थी और उनके पति को किराया भत्ता 2013 में ही मिल चूका था !

मकान किराये भत्ते की मात्रा अनुचित तरीके से लेने के मामले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञानं विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ के प्रधान एवं संयुक्त सचिव द्वारा एक शिकायत भी राज्य सरकार को भेजी गई जिसकी प्रति लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञानं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भी प्रेषित की गयी थी, परंतु विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक श्री सुभाष चंद्र बिश्नोई द्वारा मामले में उचित कार्यवाही करने के बजाये मामला उपरोक्त उप कुलपति के पास ही भेज दिया जिन्होंने खुद को मामले में बरी कर लिया !

अब एक नागरिक ने इस सम्बन्ध में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञानं विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र लिख कर मांग की गयी है की सक्षम अधिकारी से मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा (सेवानिवृत) एवं वित्त नियंत्रक श्री सुभाष चंद्र बिश्नोई के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाने के बारे में लिखा जाये !

इस पत्र की प्रति विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ़ मैनेजमेंट के सदस्यों को भी भेजी गयी है!

डॉ. अनिल पन्निकर
188,लाजपत नगर,हिसार
मोबाइल नंबर: 9255225642

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