उच्च शिक्षा अनुदान योजना: 3 हजार 627 छात्रों को 92 करोड़ 92 लाख रूपए का उच्च शिक्षा ऋण

उच्च शिक्षा अनुदान योजना: 3 हजार 627 छात्रों को 92 करोड़ 92 लाख रूपए का उच्च शिक्षा ऋण

छत्तीसगढ़ ———————————— राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा दी जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इस योजना के तहत अब तक 3 हजार 627 छात्रों को 92 करोड़ 92 लाख रूपए का उच्च शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश के अनुरूप छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दो लाख रूपए तक वार्षिक आमदनी वाले परिवारों के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए ऋण चार प्रतिशत ब्याज दर की बजाय अब एक प्रतिशत ब्याज दर पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत दिया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए केवल एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण वित्तीय वर्ष 2014-2015 से दिया जा रहा है।

उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने आज यहां बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत दो लाख रूपए वार्षिक तक परिवारिक आय वाले छात्रों को वित्तीय वर्ष 2014-2015 में शिक्षा ऋण ब्याज दर को चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। साथ ही नक्सल पीड़ित जिलों के छात्र-छात्राओं को ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण योजना ब्याज अनुदान योजना प्रदेश में 29 नवम्बर 2012 से लागू की गई है। इस योजना के लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में अधिकृत किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश में 49 बैंक पंजीकृत है।

बैंकों आन्ध्रा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र सेंन्ट्रल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि बैंको द्वारा अब तक 3 हजार 627 विधार्थियों को 92 करोड़ 92 लाख रूपए का ऋण दिया जा चुका है।

श्री पाण्डेय ने बताया कि यह योजना केवल छत्तीसगढ़ मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही है। ब्याज अनुदान किसी भी विद्यार्थियों को केवल एक बार प्रथम स्नातक/डिप्लोमा पाठयक्रम अथवा स्नातकोत्तर पाठयक्रम के लिए दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाहर उच्च कोटि के राष्ट्रीय स्तर के उन शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विधार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन संस्थानों को इसके लिए अधिसूचित किया गया है। योजना के आवेेदक को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आमदनी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।

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