ई-रिक्शा खरीदने एकमुश्त 50 हजार रूपए अनुदान

ई-रिक्शा खरीदने एकमुश्त 50 हजार रूपए अनुदान

रायपुर————– राज्य सरकार ने असंगठित श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 50 हजार रूपए तक एकमुश्त अनुदान देने का निर्णय लिया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों का ई-रिक्शा खरीदने के लिए मंडल में 90 दिन पहले पंजीयन होना अनिवार्य नहीं होगा।

श्रमिक जब भी मंडल में पंजीयन करवाएंगे और ई-रिक्शा प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे, उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। साईकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाने वाले तथा मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के समूहों को इसका लाभ मिल सकता है।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ई-रिक्शा के लिए आवेदक को आर.टी.ओ. से व्यावसायिक वाहन चालक के रूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेने की भी जरूरत नहीं है।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा इस संबंध में नवम्बर-दिसम्बर 2017 में तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। सभी जिलों के श्रम अधिकारियों को इन अधिसूचनाओं में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

ई-रिक्शा खरीदने के लिए योजना के तहत 50 हजार रूपए की अनुदान राशि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा दी जाएगी । इसमें दस हजार रूपये स्वयं हितग्राही को खर्च करना होगा और शेष राशि बैंक ऋण के रूप में होगी।

बैंक द्वारा हितग्राही को ऋण स्वीकृत करने एवं हितग्राही का अंशदान जमा होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा हितग्राही के खातेे में 50 हजार रूपए की अनुदान राशि एकमुश्त जमा कर दी जाएगी ।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए ।

हितग्राही को सहायता के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन कराना जरूरी है। ई-रिक्शा खरीदने के इच्छुक मंडल में पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक, आटो चालक अथवा पंजीकृत श्रमिकों के पंजीकृत समूह अपना आवेदन संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सक्ते हैं ।

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