• July 10, 2020

ई – कोर्ट – अगर विभाग ने आदेश कि अनदेखी की तो कोर्ट की अवमानना के तहत कार्यवाही –राज्य निःशक्तता आयुक्त

ई – कोर्ट – अगर विभाग ने आदेश कि अनदेखी की तो कोर्ट की अवमानना के तहत कार्यवाही –राज्य निःशक्तता आयुक्त

मधुबनी — 10 जूलाई– दिव्यांग से संबंधित लंबित समस्या समाधान हेतु बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त , पटना कें निर्देशन में आन लाईन या ई – कोर्ट के माध्यम से दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के दिव्यांगजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समस्या समाधान का निर्देश दिया गया।

ई – कोर्ट में दरभंगा से 76 ,मधुबनी से 50 और समस्तीपुर से 45 अर्थात कुल 171 दिव्यांग जनों की समस्या सुनी गई। इस दौरान ई-कोर्ट ने संबंधित विभाग, बुनियाद केंद्र, समाजिक सुरक्षा कोषांग, डीएसओ,डीपीओ, डीडीसी, एम0 ओ0, बीडीओ, डीआरडीओं, प्रोजेक्ट मैनेजर, आई0 सी0 डी0 सी0 (आंगनवाड़ीकर्तीं -हवील चेयर,ट्राई साइकिल, बैशाखी योग्य दिव्यांग का चयन हेतु आदेशित) जिला चिकित्सा पदाधिकारी (दिव्यांग प्रमाण पत्र हेतु) को समुचित कार्यवाही करने और 15 दिनों के अंदर संबंधित समस्या ,संबंधित विभाग को समाधान करने को निर्देशित किया गया है।

दिव्याङ्ग से संबन्धित सभी योजना और जानकारी http://www.scdisabilities.org पर अपलोड है। इस पुस्तक को डाउनलोड करें।

कोर्ट मेँ ही सुनवाई के दौरान बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त डाॅ शिवाजी कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर विभाग ने आदेश कि अनदेखी की तो कोर्ट की अवमानना के तहत कार्यवाही कि जायेगी।

सुनवाई के दौरान दरभंगा बुनियाद केंद्र और जिला आपूर्ति पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है साथ ही मधुबनी के दो याचकों का हियरिंग प्रमाणपत्र बनबाने की गलत मांग पर संबन्धित थाना में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

दिव्याङ्ग पेंशन और समस्या निस्तारण में मधुबनी प्रशासन की अकर्मण्यता को देखते हुए ई – कोर्ट ने स्वत: सज्ञान लेते हुए सामाजिक सुरक्षा कोशांश को विशेष पेंशन अभियान चलाने का आदेश दिया है।

स्पष्ट आदेश दिया गया है की दिव्याङ्ग को जब तक राशन कार्ड नहीं बन जाता है तब तक राशन जारी रखा जाय साथ ही जीविका और मार्केटिंग अफसर यथाशीघ्र राशन कार्ड निर्गत करें।

कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत 1500 रुपए प्रति कुष्ठ रोगी को आर्थिक सहायता जारी रखने को कहा गया है।

रहिका प्रखण्ड जगतपुर पंचायत (मधुबनी) के वार्ड नंबर 10 में रहने वाले दोनों आँख से अंधे ललित पासवान पिता गणेश पासवान को मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने के लिए सहायक निदेशक -सह – जिला सामाजिक सुरक्षा कोशांग / जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेशित किया गया है।

ई- कोर्ट में कोवाईड -19, दिव्यांग पेशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, विकलांग मोटरसाईकिल, स्वास्थ्य कार्ड, जनवितरण प्रणाली अनुज्ञपति लंबित, मानदेय 400 रूपसे से अधिक बढ़ना,शिक्षित दिव्यांग  बेरोजगारी भत्ता, सरकारी नौकरी में आरक्षण, रास्ते खुलवाने जाना, स्कूटर, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ऋण की समाधान, राशन कार्ड, मनरेगा जाॅव कार्ड, पुनःवास योजना, नौकरी से संबंधित समस्या का निस्तारण करते हुए संबंधित विभाग को आदेशित किया गया है।

बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉo शिवाजी कुमार के समक्ष मधुबनी जिला के डी.पी.ओ.
के जिला सचिव व संभव ट्रस्ट के संचालक मुकेश पंजियार ने मानसिक बाल – बाला के लिए पुनर्वास केंद्र और मानसिक चिकित्सक की अनिवार्यता पर ध्यान आकृष्ट किया है।

(कोर्ट के संचालन से समापन तक कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकनार्थी — शैलेश कुमार )

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