- June 15, 2021
इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को नोटिस —
विवादित सामग्री प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है – अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का दावा
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दिल्ली -(LATEST LOWS.COM) —— उच्च न्यायालय ने अपने प्लेटफॉर्म पर हिंदू देवी-देवताओं के लिए कुछ अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इंस्टाग्राम और अन्य जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अगस्त को सूचीबद्ध किया।
एडवोकेट आदित्य सिंह देशवाल द्वारा कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स द्वारा डाले गए “अप्रिय” और “आपत्तिजनक” पोस्ट के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें हिंदू देवताओं और के बारे में अपमानजनक भाषा लिखी गई थी।
देवी-देवताओं को, हिंदू देवी-देवताओं के अश्लील प्रतिनिधित्व के साथ कार्टून और ग्राफिक्स के रूप में बनाया गया था।
एडवोकेट आदित्य सिंह देशवाल ने मुख्य रूप से इस शिकायत के साथ याचिका को प्राथमिकता दी है कि सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म – इंस्टाग्राम, उत्तरदाताओं द्वारा बनाए गए कुछ उपयोगकर्ताओं ने उक्त प्लेटफॉर्म पर कुछ अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की है जिसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील तुषार राव ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इंस्टाग्राम नए आईटी नियमों, 2021 का सही अर्थों में पालन करने में विफल रहा है और अदालत द्वारा उठाए गए कानूनी आधारों पर जवाब देने वाले सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
प्रतिवादी इंस्टाग्राम और फेसबुक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विवादित सामग्री को उसके प्लेटफॉर्म से पहले ही हटा दिया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के संदर्भ में एक शिकायत अधिकारी को प्रतिवादी द्वारा पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।