• January 28, 2025

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग अपीलों को स्वीकार करने के लिए सुनवाई शुरू की, एक पश्चिम बंगाल सरकार की और दूसरी सीबीआई की,

जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने दावा किया है कि राज्य सरकार के विपरीत, उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, क्योंकि वह मामले में जांच और अभियोजन एजेंसी थी। सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने दावा किया कि रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा देने वाला सियालदह सत्र न्यायालय का आदेश अपर्याप्त था, इसलिए सीबीआई और राज्य सरकार ने अलग-अलग प्रार्थना की कि दोषी को मृत्युदंड दिया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष राज्य की अपील को स्वीकार करने के लिए दिन की बहस शुरू की और दावा किया कि उसे भी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है।

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