- May 16, 2016
आदेश : महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी के प्राचार्य के खिलाफ कार्यवाही :- हाईकोर्ट
आदेश प्राप्ति की तारीख 14.05.2016)
जगाधारी (हरियाणा)— महाराजा अग्रसेन कॉलेज (सह शिक्षा), जगाधरी (हरियाणा) के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार बाजपेई ने इस पद पर नियुक्त होने के लिए, अपने विरुद्ध उदयपुर (राजस्थान) में यौन शोषण के गंभीर अपराध में चल रहे फौजदारी मुक़दमे के तथ्य जानबूझकर छिपाए थे, जबकि राजस्थान महिला आयोग ने अपने एक निर्णय में यह पारित किया था कि प्रमोद कुमार बाजपेई को किसी ऐसे पद पर नियुक्त ना किया जाये क्योंकि वह महिलाओं के प्रति गन्दी मानसिकता वाले मनोरोगी हैं I
श्री जी डी गुप्ता, अधिवक्ता, ने मामले की तह में जाकर सारे तथ्य एकत्र किये व विभिन्न सबूतों को कॉलेज प्रबंधन, यूनिवर्सिटी, शिक्षा विभाग व हरियाणा सरकार की जानकारी में आवश्यक कार्यवाही लाने हेतु प्रयास किया , परन्तु प्रमोद कुमार बाजपेई की पहुँच व जोड़ तोड़ के कारण किसी ने कोई कार्यवाही ना की I
श्री जी डी गुप्ता इस मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा को याचिकार्ता के प्रतिवेदन पर जाँच कर आदेश पारित करने के निर्देश दिया I
श्री विकास यादव, निदेशक, उच्तर शिक्षा विभाग, हरियाणा ने सभी पक्षों की निजि सुनवाई करके व सारे तथ्यों के मद्देनजर प्रिंसिपल प्रमोद कुमार बाजपेई को अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के तथ्य छिपाकर धोखे से नौकरी पाने का दोषी पाते हुए कॉलेज के प्रधान देस राज गोयल को प्रिंसिपल प्रमोद कुमार बाजपेई के विरुद्ध तुरंत नियमानुसार उचित कार्यवाही करके सरकार को सूचित करने के आदेश पारित किये हैं I
जी०डी० गुप्ता –(अधिवक्ता)
जिला कोर्ट , जगाधारी (हरियाणा)
मो० : 09896015830