‘अमृत’ योजना : अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

‘अमृत’ योजना : अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

राज्य शासन ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.) ‘अमृत’ योजना के परियोजना प्रतिवेदन के तकनीकी मूल्यांकन के लिये राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। नगरीय विकास विभाग के आयुक्त-सह-सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में राजस्व एवं वित्त विभाग के सचिव, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश, प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी भोपाल, प्रमुख अभियंता जल संसाधन, अपर आयुक्त नगरीय विकास, अपर संचालक वित्त और नगरीय विकास तथा सीपीएचईईओ, शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं। नगरीय विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता समिति के सदस्य सचिव होंगे।

समिति तकनीकी मानदंडों का अनुमोदन करेगी। साथ ही परियोजना के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और अंतिम कार्य, आंतरिक बेंचमार्क, निर्णायक मूलभूत मानदंड/निविदा/दस्तावेज/मूल्यांकन और भुगतान आदि का भी अनुमोदन किया जायेगा। समिति संबंधित क्षेत्र में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी नियम, दिशा-निर्देश और सलाह पर विचार कर डीपीआर में उसका पालन सुनिश्चित करवायेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाओं को आपदा से कैसे सुरक्षित रखा जाये। इसके लिये डिजाइन में आपदा सुरक्षा इंजीनियरिंग और संरचनात्मक मानदंड शामिल किये जायेंगे।

तकनीकी स्वीकृति देते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आकस्मिक निधि अथवा लागत वृद्धि अनुमान में शामिल न हो। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के सभी तकनीकी और वित्तीय मानदंडों का अनुमान तैयार करने, परियोजना की तकनीकी और निविदा की स्वीकृति एवं विस्तार आदि का पालन भी करवाया जायेगा।

प्रलय श्रीवास्तव

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