अभ्‍यर्थियों और राजनैतिक दलों को दिशा-निर्देश

अभ्‍यर्थियों और राजनैतिक दलों को दिशा-निर्देश

लोकसभा निर्वाचन 2019 में प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान के दिन अभ्‍यर्थी अपने लिये, अपने एजेण्‍ट और अपने कार्यकर्ता/पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक-एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे। इन वाहनों में वाहन चालक सहित 5 से अधिक व्‍यक्ति नहीं होंगे। यदि अभ्‍यर्थी संसदीय क्षेत्र में अनुपस्थित है, तो कोई अन्‍य व्‍यक्ति उन वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेगा।

मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रतिबंधित

अभ्‍यर्थी अथवा दल मतदान केन्‍द्र के 100 मीटर के भीतर न तो प्रचार कर सकेगा और न ही प्रचार सामग्री/पोस्‍टर आदि लगा सकेगा। अभ्‍यर्थी अथवा दल मतदाताओं को लालच देना और डराना-धमकाना आदि गतिविधि नहीं करेगा। साथ ही, मतदान केन्‍द्र के 100 मीटर के दायरे में लाऊड स्‍पीकर, मोबाइल फोन का उपयोग भी नहीं करेगा।

मतदान केन्द्र के 200 मीटर के बाहर लगेंगे स्टॉल

मतदान केन्‍द्र के 200 मीटर के क्षेत्र के बाहर अभ्‍यर्थी अपना स्‍टॉल लगा सकेंगे। इसमें एक टेबिल, दो कुर्सी एवं 3 x 1.5 फीट के बैनर का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए पूर्व से स्‍थानीय निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका व्‍यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्‍यय में जुड़ेगा। अभ्‍यर्थी अथवा दल मतदाताओं को सादे सफेद कागज पर वोटर स्लिप वितरित कर सकते हैं लेकिन इस पर अभ्‍यर्थी का नाम अथवा दल का नाम अथवा चुनाव चिन्‍ह नहीं होगा।

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