अभ्यर्थी नियुक्त कर सकेंगे अधिकृत नामांकित व्यक्ति

अभ्यर्थी नियुक्त कर सकेंगे अधिकृत नामांकित व्यक्ति

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन-2019 में अभ्यर्थियों को अतिरिक्त ‘अधिकृत नामांकित’ व्यक्ति नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की है। अभ्यर्थी चुनाव अभिकर्ता के अतिरिक्त लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति को ‘अधिकृत नामांकित’ कर सकेगा, जो अभ्यर्थी की ओर से बैठकों मे शामिल हो सकेगा एवं वैधानिक कार्यवाहियों के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्य कर सकेगा।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव ने बताया कि संसदीय क्षेत्र का आकार बड़ा होने के कारण आयोग द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों के लिये ‘अधिकृत नामांकित’ व्यक्ति की सुविधा प्रत्याशियों को प्रदान की गई है।

अधिकृत नामांकित व्यक्तियों की संख्या लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिये। नामांकित व्यक्तियों को इलेक्शन एजेन्ट के सामान वैधानिक अधिकार नहीं होंगे।

नामांकित व्यक्ति संवीक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, नाम वापसी की सूचना नहीं दे सकेगा। मतदान/मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकेगा और न ही ऐसे एजेन्ट की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करेगा। नामांकित व्यक्ति अभ्यर्थी द्वारा किये जाने वाले कार्य नहीं कर पायेगा।

मतदान केन्द्र और मतगणना स्थल पर नहीं जा सकेगा। अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में पुनर्मतगणना के लिये आवेदन नहीं कर सकेगा और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे को संधारित करने के लिये अधिकृत नहीं होगा। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिये अभ्यर्थी की ओर से (जिसे अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किया गया हो) अधिकृत नामांकित व्यक्ति भाग ले सकेगा।

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