• December 4, 2018

अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000-10,000/- रुपये

अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000-10,000/- रुपये

प्रतापगढ़———–न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज0) के पीठासीन अधिकारी विक्रम सांखला, द्वारा न्यायालय के प्रकरण संख्या 928/2017 रे0 फौ0 राजस्थान राज्य बनाम महेश वगैरा में दिनांक 04.12.18 को निर्णय पारित करते हुये अभियुक्तगण महेश पिता शिवलाल जाति मीणा निवासी-जहाजपुर, थाना-प्रतापगढ़ (राज0) एवं मदन पिता तुलसीराम जाति मीणा निवासी-बनेड़िया कलां, थाना-अरनोद, थाना-प्रतापगढ़ (राज0) को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी करार दिया जाकर प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000-10,000/- रुपये अक्षरे दस हजार-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

दिनेश खडिया- अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अभियुक्तगणों पर यह आरोप था कि उन्होने परिवादी नानुराम के खेत में लगी पानी की मोटर को रात्री के समय चुरा लिया था। उक्त मोटर चोरी करने का प्रकरण अभियुक्तगण के विरूद्ध चल रहा था। जिसमें न्यायालय ने अभियुक्तगण को चोरी का दोषी माना और उपरोक्त वर्णित सजा से दण्डित किया गया है।

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