• November 11, 2014

अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को निर्देश

अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को   निर्देश

जयपुर –  कार्मिक विभाग ने टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए पृथक सेवा नियम, 2014 के तहत एक आदेश जारी कर अनुसूचित क्षेत्रों में कार्मिकों के ठहराव व रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एकबारीय विकल्प लिया जाकर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानान्तरण एवं रिक्त पदों को लेकर आने वाली व्यावहारिक व तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किया है।

राज्य सरकार के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण लम्बे समय से इच्छुक कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्वीकृत पद भी अनुसूचित के बाहर के निवासियों से भरे होने के कारण स्थानीय लोगों को अनुसूचित क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पाने की समस्या भी बनी हुई है, ऐसे में मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिये कि स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों (अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा) को शीघ्र राहत प्रदान करने व अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्वीकृत पदों को स्थानीय निवासियों से शीघ्र भरने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करें।

नये निर्देशों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिक जो अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देते हैं उनके पदों की गणना रिक्त पद के विरूद्घ की जाकर परिणामिक रूप से उपलब्ध रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है तथा भर्ती के पश्चात् वैकल्पिक कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने पर ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र के बाहर उपलब्ध पदों पर वरिष्ठता के आधार पर किए जाने की नई व्यवस्था की गई है।

कार्मिक विभाग ने नियुक्ति प्राधिकारी को यह निर्देश देकर पाबन्द किया है कि वह अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों व अनुसूचित क्षेत्र के बाहर की रिक्तियों की गणना के आधार पर ही स्थानान्तरण की रूपरेखा तैयार करे। जिससे रिक्त पदों पर अनुसूचित क्षेत्रों में भर्ती करने के पश्चात् वैकल्पिक कार्मिक उपलब्ध होने पर ही अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने वाले कार्मिकों को कार्य मुक्त किया जा सके और अनुसूचित क्षेत्र में कोई पद भी रिक्त न रहे।

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