- December 18, 2014
अनावश्यक अवकाश आवेदन फारवर्ड नहीं करें – कलेक्टर
जिले में जिला पंचायत और नगर निगम चुनाव के दृष्टिगत शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के अवकाश को बिना कलेक्टर की अनुमति के स्वीकृत नहीं करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर द्वारा अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया तय की गई है जिसमें आवेदक अपने कार्यालय को आवेदन देगा और कार्यालय नोडल आफीसर एसडीएम गोविन्दपुरा श्री संदीप केरकेटटा और जिला अल्प बचत अधिकारी श्री सुहैल जैदी को फारवर्ड करेंगे। नोडल आफीसर के माध्यम से अवकाश स्वीकृत होगा।
आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कार्यालय प्रमुखों को कहा गया कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय के कर्मचारी तय प्रक्रिया का पालन करें। अवकाश के आवेदन सीधे कलेक्टर को नहीं भेंजे। बैठक में एडीएम श्री बी.एस. जामोद, श्री अक्षय सिंह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पी.सी.शर्मा, एडीएम श्री विकास मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
एडीएम श्री सिंह ने बताया कि कार्यालयों द्वारा अवकाश आवेदनों की बिना जांच पड़ताल किए उनको मिलने वाले सभी आवेदनों को अवकाश स्वीकृति के लिए फारवर्ड किया जा रहा है जबकि उनसे कहा गया है कि केवल जरूरी प्रकरणों को ही फारवर्ड करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। अवकाश जरूरी होने पर ही कार्यालय प्रमुख आवेदन फारवर्ड करेंगे। जो अधिकारी-कर्मचारी इस प्रक्रिया की अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।