- January 13, 2016
अनाधिकृत वाहनों पर लाल, नीली बत्ती के उपयोग के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश -श्री सी.एस.राजन , मुख्य सचिव
जयपुर — मुख्य शासन सचिव श्री सी.एस.राजन ने मंगलवार को राज्य के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं समस्त विभागाध्यक्ष को वाहनों पर लाल, नीली बत्तियों के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के 10 दिसम्बर, 2013 के आदेशों की पालना में परिवहन विभाग द्वारा 7 मार्च, 2014 को अधिसूचना जारी कर वाहन पर लाल बत्ती के लिए अनुज्ञात उच्च पदों की सूची का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार वाहनों पर नीली बत्ती के उपयोग के संबंध में भी दिनांक 11 जुलाई, 2006 एवं 4 सितम्बर, 2008 को विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्य सचिव के आदेशानुसार यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ वाहनों पर अनाधिकृत रुप से लाल, नीली बत्ती का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे वाहनों द्वारा भ्रम स्थिति उत्पन्न होती है और विशिष्ट स्थानों पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की आशंका बनी रहती है। विशेष रुप से विभिन्न विभागों एवं निगमों में संविदा पर लगे वाहनों द्वारा अनाधिकृत रुप से लाल, नीली बत्ती का उपयोग देखा जाता है।
मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर नियमित निगरानी रखते हुए अनाधिकृत बत्ती को तत्काल प्रभाव से हटवाए जाने एवं अनाधिकृत रुप से लाल बत्ती अथवा नीली बत्ती का उपयोग करने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, वाहन चालक के विरुद्घ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैंं।
नियमानुसार कौन कर सकता है लाल बत्ती का उपयोग
(क) यान के शीर्श अग्र भाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती के उपयोग के लिए अनुज्ञात उच्च पदस्थ:
१- राज्यपाल, राजस्थान
२- मुख्यमंत्री राजस्थान
३- मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
४- अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा
५- राजस्थान के केबिनेट मंत्रीगण
६- नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा
७- पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान
८- न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
(ख) यान के शीर्ष अग्र भाग पर बिना फ्लैशर सहित लाल बत्ती के उपयोग के लिए अनुज्ञात उच्च पदस्थ:
1.. उपाध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा
2. राजस्थान राज्य के राज्य मंत्रीगण
३- एडवोकेट जनरल. राजस्थान सरकार
४- राजस्थान राज्य के उप मंत्रीगण
५- मुख्य सचिव, राजस्थान
६- अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग
नियमानुसार कौन कर सकता है नीली बत्ती का उपयोग
यानों पर नीली बत्ती के उपयोग हेतु अनुज्ञात विभाग और पदाधिकारी
१- जिलों में पदस्थापित समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट।
२- जोधपुर शहर में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट(मोबाईल)
३- गश्ती ड्यूटी के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले पुलिस, आबकारी एवं परिवहन विभाग के वाहन
४- गश्ती ड्यूटी के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले वाणिज्यिक कर विभाग के वाहन
बैंगनी रंग के कांच से ढ़की हुई लाल बत्ती के उपयोग के लिए अनुज्ञात एम्बुलेंस यान
१- चिकित्सा विभाग के एम्बुलेंस यान
२- नागरिक सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस यान
३- रेडक्रॉस के एम्बुलेंस यान
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