• January 12, 2018

अजमेर लोकसभा उप चुनाव-2018 (दूदू विधानसभा क्षेत्र)–राजस्व सीमा में धारा 144

अजमेर लोकसभा उप चुनाव-2018 (दूदू विधानसभा क्षेत्र)–राजस्व सीमा में धारा 144

जयपुर———– जयपुर के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर अजमेर लोकसभा उप चुनाव 2018 (दूदू विधानसभा क्षेत्र) में 29 जनवरी को होने वाले मतदान को देखते हुए जिला जयपुर ग्रामीण (दूदू विधानसभा क्षेत्र) के राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लागू किए है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक रंजन ने बताया कि मतदान की तिथि से पूर्व चुनाव सभाओं, मतदान दिवस, मतगणना के समय और मतगणना के बाद चुनाव सम्बंधी प्रचार तथा मतगणना के परिणामों के कारण किसी प्रकार के विवाद तथा तनाव उत्पन्न होने एवं असामाजिक तत्वों द्वारा भावनाएं भड़काने या अवांछनीय गतिविधियों से जनसामान्य एवं लोकशांति पर पड़ने वाले किसी विपरीत प्रभाव की आशंका के कारण ये यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जो 03 फरवरी 2018 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जयपुर ग्रामीण (दूदू विधानसभा क्षेत्र) के राजस्व सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे राईफल, रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक आदि किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, कृपाल, बर्छी, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा आदि तथा सभी प्रकार के कुंद हथियार जैसे लाठी, डण्डा, पत्थर एवं ईंट आदि को न तो साथ रखेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा।

यह आदेश केन्द्रीय सुरक्षा बलो, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होम गार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर, जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पास हथियान रखने के लिए अधिकृत किए गए है, उन पर लागू नहीं होगा।

आदेशानुसार जयपुर ग्रामीण (दूदू विधानसभा क्षेत्र) के राजस्व सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संस्था या पार्टी सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर दक्षिण, पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम, जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर, ग्रामीण, सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट) से लिखित पूर्व अनुमति बिना जूलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं कर सकेगा।

इस प्रकार की प्रत्येक सभा, जूलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देर्शों की पालना के अंतर्गत ही होगी। लेकिन यह प्रतिबंध धार्मिक प्रवृति के आयोजनों विवाह समारोह, शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरूद्वारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन सम्बंधी प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री एवं अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा।

किसी भी व्यक्ति को साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, बैनर पम्पलेट एवं चुनाव सामग्री को छपवाने या छापने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं न ही किसी व्यक्ति को सेवन कराएगा।

किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भवनों/स्थानों (विधिवत अनुमति प्राप्त सार्वजनिक स्थानों को छोड़कर) पर कट आउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री लगाने तथ नारे आदि के लिखने पर प्रतिबंध रहेगा।

मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायरलैस का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई इनको लेकर चलेगा।

यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने-ले जाने पर भी पूर्ण रोक रहेगी।

दूदू विधानसभा क्षेत्र के समस्त शस्त्रधारक चुनाव अवधि में अपने हथियार सम्बंधित थाने में जमा कराकर शस्त्र जमा करने की रसीद भी प्राप्त करेंगे। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं इसकी अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।

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