अंतरजातीय विवाह : हत्या या आत्म हत्या ? निष्पक्ष जांच के निर्देश :-पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी

अंतरजातीय विवाह : हत्या या आत्म हत्या ? निष्पक्ष जांच के निर्देश :-पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण  मुरारी
कैथल 26 दिसंबर  (राजकुमार अग्रवाल) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री ईश्वर सिंह ने भाणा गांव में अंतरजातीय विवाह मामले में आत्म हत्या करने वाले ऋषि पाल पुत्र बलवंत सिंह के मामले की मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण  मुरारी को एक सप्ताह में निष्पक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।DSCN0696
उन्होंने उपायुक्त श्री निखिल गजराज को भी पीडि़त परिवार को प्रावधान के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं। ईश्वर सिंह आज भाणा गांव में आत्म हत्या करने वाले  ऋषि पाल के परिजनों से मिलने घर पहुंचे थे। उन्होंने ऋषि पाल के पिताजी श्री बलवंत सिंह तथा अन्य परिजनों से आत्म हत्या करने के विषय में जानकारी हासिल की। इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी इस मामले में जानकारी दी।
भाणा गांव में ब्रिंद उर्फ  बलिंद्र एवं एकता ने अंतरजातीय विवाह किया था। एकता के परिजनों ने भाणा निवासी बलिंद्र, ऋषि पाल तथा म्यौली निवासी तरसेम के विरूद्ध अपहरण करने की पुलिस चौंकी में शिकायत दर्ज करवाई थी। श्री ईश्वर सिंह ने पुलिस चौकी में दर्ज करवाई गई  शिकायत के आरोपी म्यौली निवासी तरसेम से भी एकांत में जानकारी हासिल की।
आयोग के सदस्य ने परिजनों तथा तरसेम द्वारा दी गई जानकारी के बाद मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी को संबंधित पुलिस चौकी के इंचार्ज को तुरंत प्रभाव  से निलंबित करने के निर्देश दिए तथा उन्हें एक सप्ताह में ऋषि पाल द्वारा की गई आत्म हत्या के कारणों की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
श्री ईश्वर सिंह ने कहा कि उपायुक्त श्री निखिल गजराज को भी पीडि़त परिवार  को उचित मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ऋषि पाल के परिजनों तथा पुलिस अधीक्षक को एक सप्ताह में आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने के दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद दोनों पार्टियों से आमने-सामने  आयोग द्वारा पूछताछ की जाएगी तथा पीडि़त परिवार के साथ अन्याय नही होने दिया जाएगा। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक  सतीश गौतम सहित पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

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