सीधी में करोना की दूसरी पारी शुरू : पुरुषोत्तम गढ़ कंटेनमेन्ट एरिया घोषित

सीधी में करोना की दूसरी पारी शुरू : पुरुषोत्तम गढ़ कंटेनमेन्ट एरिया घोषित

सीधी ( विजय सिंह )-जिले में 19 दिनों की राहत के बाद करोना फैलाव का दूसरा चरण प्रारम्भ हो चुका है। महाराष्ट्र व गुजरात के बाद अब दिल्ली व चेन्नई से आये प्रवासियों के माध्यम से कोविड-19 वायरस ने फिर दस्तक दी है। विशेष बस से चेन्नई से आये श्रमिक की मौत कब हो गई पता ही नहीं चला, वहीं दिल्ली से आये व्यक्ति को आईसोलेट कर उसके गृह ग्राम को कंटेनमेंट घोषित किया जा चुका है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. बी.एल. मिश्रा ने जानकारी देकर बताया कि विगत दिवस 19 जून को जिले में 2 नए केस कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। पहला केस 43 वर्षीय व्यक्ति ग्राम पुरुषोत्तम गढ़ सेमरिया के रहने वाले हैं।

वे दिनांक 15 जून 2020 को दिल्ली से 6 लोगों के साथ प्राइवेट वाहन से आये। इसमें से क्रमशः एक व्यक्ति सतना और 4 रीवा में उतर गये। 16 जून को सायं 5 बजे के लगभग अपने घर पहुँचे, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर इनको जी.एन.एम. कोविड केयर सेन्टर में 17 जून को भर्ती कर दिया गया और सैम्पल लिया गया जिसकी रिपोर्ट 19 जून को पॉजिटिव पाये जाने पर जी.एन.एम. कोविड हेल्थ सेन्टर सीधी में भर्ती करा दिया गया। साथ ही पुरुषोत्तम गढ़ को कंटेनमेन्ट एरिया घोषित कर दिया गया है।

मृतक यात्री की भी कोरोना जांच आयी पॉजिटिव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मिश्रा ने दूसरे केस के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 18 जून को 21 वर्षीय व्यक्ति चन्नई से विशेष बस द्वारा 33 लोगों के साथ यात्रा करके आया था। 10 यात्री सीधी पहुँचने के पूर्व ही रास्ते में अलग-अलग स्थानों पर उतरते गए। शेष 23 में से एक की मृत्यु बस में ही हो जाने के बाद बस के ड्राइवर द्वारा खड्डी पुलिस चैकी के पास मोहनी ग्राम में उतार दिया।

मृतक का गृह ग्राम खिरखोरी है। उक्त मृतक का सैम्पल कराया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर कोरोना प्रोटोकाल अनुसार दाह संस्कार के लिए भेज दिया गया। शेष 22 यात्री सीधी एवं रामपुर क्षेत्र के बताए गए थे, उनको ट्रेस कर जी.एन.एम. में संस्थागत कोरंटाइन करा दिया गया है।

बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी करें साझा – कलेक्टर श्री चौधरी

कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने नागरिकों को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी को सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति जिले के बाहर से कोरोना प्रभावित स्थानों से वापस आ रहे हैं, तो इसकी सूचना प्रशासन को अनिवार्य रूप से दें तथा 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारेंटाईन रहें। इस दौरान वे घर के अन्य सदस्यों के संपर्क में भी नहीं आयें।

कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड-19 के लक्षणों का खुलासा न करना आपके और आपके परिवार के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। सभी की सक्रिय सहभागिता से जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। सभी शासन/प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें।

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